BNSS 184अध्याय XIII · Information to the Police and Their Powers to Investigateपहले CRPC 164A Medical examination of victim of rapeबदलाव हुआ
धारा 184 · बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध की जांच के दौरान, जिस महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है या बलात्कार का प्रयास किया गया है, उसकी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव हो, तो ऐसी जांच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में, ऐसी महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।
(2) पंजीकृत चिकित्सक, जिसके पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, वह बिना विलंब किए उसकी जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(i) महिला का नाम और पता तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) महिला की आयु;
(iii) महिला के शरीर से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ली गई सामग्री का विवरण;
(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों;
(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति; और
(vi) अन्य महत्वपूर्ण विवरण उचित विस्तार से।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के लिए स्पष्ट कारण बताए जाएंगे।
(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई थी।
(5) परीक्षा के प्रारंभ और समापन का सटीक समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
(6) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी सात दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।
(7) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध माना जाए।
स्पष्टीकरण। —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा" और "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः धारा 51 में उन्हें दिए गए हैं।
(2) पंजीकृत चिकित्सक, जिसके पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, वह बिना विलंब किए उसकी जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(i) महिला का नाम और पता तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) महिला की आयु;
(iii) महिला के शरीर से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ली गई सामग्री का विवरण;
(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों;
(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति; और
(vi) अन्य महत्वपूर्ण विवरण उचित विस्तार से।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के लिए स्पष्ट कारण बताए जाएंगे।
(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई थी।
(5) परीक्षा के प्रारंभ और समापन का सटीक समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
(6) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी सात दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।
(7) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध माना जाए।
स्पष्टीकरण। —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा" और "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः धारा 51 में उन्हें दिए गए हैं।
पुराने कानून में
BNSS 184CRPC 164A Medical examination of victim of rape
164A Medical examination of victim of rape.
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