The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 50अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 50 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा और पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), (च) और (क्यू) के अधीन निर्धारित व्यय;
(ख) धारा 3 के खंड (iii) के अंतर्गत पंजीकृत सरोगेसी क्लिनिक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ;
(ग) वह अवधि और तरीका जिसमें कोई व्यक्ति धारा 3 के खंड (सप्तम) के अधीन मानव भ्रूण या युग्मक को संग्रहित करेगा;
(घ) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से अनुशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रपत्र एवं विधि;
(ई) किसी बीमा कंपनी से सरोगेट मां के पक्ष में बीमा कवरेज और धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (a) के मद (iii) के तहत ऐसे कवरेज का तरीका;
(f) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (b) के मद (iii) के परंतुक के तहत सरोगेसी या युग्मकों के प्रावधान के प्रयासों की संख्या;
(जी) धारा 6 के खंड (ii) के तहत सरोगेट मां की सहमति प्राप्त करने का प्रपत्र;
(h) धारा 9 के अंतर्गत सरोगेट मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जाने वाले अंडों या भ्रूणों की संख्या;
(i) वे शर्तें जिनके तहत सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान धारा 10 के अंतर्गत सरोगेट मां को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है;
(जे) पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका तथा धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन देय शुल्क;
(k) धारा 11 की उपधारा (4) के अंतर्गत सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, उपकरण और अन्य मानक;
(l) वह अवधि, तरीका और प्रारूप जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा;
(m) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का तरीका तथा धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क;
(n) धारा 14 के अधीन अपील किस प्रकार की जा सकती है;
(ओ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (एफ) के अधीन सदस्यों की स्वीकार्य योग्यताएं एवं अनुभव;
(पी) धारा 21 की उपधारा (2) के तहत सदस्यों के खिलाफ जांच करने की प्रक्रिया;
(q) वे शर्तें जिनके तहत बोर्ड का कोई सदस्य धारा 24 के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा;
(आर) धारा 25 के खंड (जी) के अधीन बोर्ड के अन्य कार्य;
(एस) वह तरीका जिससे राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड द्वारा धारा 26 के खंड (iii) के अधीन बोर्ड और केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;
(टी) धारा 26 के खंड (iv) के अधीन राज्य बोर्ड के अन्य कार्य;
(u) धारा 27 के खंड (f) के अधीन सदस्यों की स्वीकार्य योग्यताएँ एवं अनुभव;
(v) धारा 27 के खंड (f) में निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु, धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (b) के परंतुक के अधीन;
(w) धारा 31 की उपधारा (2) के तहत सदस्यों के खिलाफ जांच करने की प्रक्रिया;
(x) वे शर्तें जिनके तहत धारा 34 के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य बोर्ड के सदस्य पात्र होंगे;
(y) धारा 36 के खंड (d) के अधीन किसी अन्य मामले में उपयुक्त प्राधिकारी को सशक्त बनाना;
(ज़) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी की अन्य शक्तियाँ;
(ज़) सरोगेसी क्लीनिकों के पंजीकरण, पंजीकरण रद्द करने आदि के विवरण धारा 37 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे प्रारूप में;
(zb) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (b) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा नोटिस देने का तरीका;
(ज़ेडसी) वह अवधि जिसके दौरान धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख, चार्ट आदि संरक्षित रखे जाएंगे;
(घ) दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं आदि की जब्ती किस प्रकार की जाएगी तथा धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत जब्ती सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी और वितरित की जाएगी; और
(ze) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियम बनाकर प्रावधान किया जाना है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), (च) और (क्यू) के अधीन निर्धारित व्यय;
(ख) धारा 3 के खंड (iii) के अंतर्गत पंजीकृत सरोगेसी क्लिनिक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ;
(ग) वह अवधि और तरीका जिसमें कोई व्यक्ति धारा 3 के खंड (सप्तम) के अधीन मानव भ्रूण या युग्मक को संग्रहित करेगा;
(घ) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से अनुशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रपत्र एवं विधि;
(ई) किसी बीमा कंपनी से सरोगेट मां के पक्ष में बीमा कवरेज और धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (a) के मद (iii) के तहत ऐसे कवरेज का तरीका;
(f) धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (b) के मद (iii) के परंतुक के तहत सरोगेसी या युग्मकों के प्रावधान के प्रयासों की संख्या;
(जी) धारा 6 के खंड (ii) के तहत सरोगेट मां की सहमति प्राप्त करने का प्रपत्र;
(h) धारा 9 के अंतर्गत सरोगेट मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जाने वाले अंडों या भ्रूणों की संख्या;
(i) वे शर्तें जिनके तहत सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान धारा 10 के अंतर्गत सरोगेट मां को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है;
(जे) पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका तथा धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन देय शुल्क;
(k) धारा 11 की उपधारा (4) के अंतर्गत सरोगेसी क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, उपकरण और अन्य मानक;
(l) वह अवधि, तरीका और प्रारूप जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा;
(m) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का तरीका तथा धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क;
(n) धारा 14 के अधीन अपील किस प्रकार की जा सकती है;
(ओ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (एफ) के अधीन सदस्यों की स्वीकार्य योग्यताएं एवं अनुभव;
(पी) धारा 21 की उपधारा (2) के तहत सदस्यों के खिलाफ जांच करने की प्रक्रिया;
(q) वे शर्तें जिनके तहत बोर्ड का कोई सदस्य धारा 24 के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा;
(आर) धारा 25 के खंड (जी) के अधीन बोर्ड के अन्य कार्य;
(एस) वह तरीका जिससे राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड द्वारा धारा 26 के खंड (iii) के अधीन बोर्ड और केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;
(टी) धारा 26 के खंड (iv) के अधीन राज्य बोर्ड के अन्य कार्य;
(u) धारा 27 के खंड (f) के अधीन सदस्यों की स्वीकार्य योग्यताएँ एवं अनुभव;
(v) धारा 27 के खंड (f) में निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु, धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (b) के परंतुक के अधीन;
(w) धारा 31 की उपधारा (2) के तहत सदस्यों के खिलाफ जांच करने की प्रक्रिया;
(x) वे शर्तें जिनके तहत धारा 34 के तहत पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य बोर्ड के सदस्य पात्र होंगे;
(y) धारा 36 के खंड (d) के अधीन किसी अन्य मामले में उपयुक्त प्राधिकारी को सशक्त बनाना;
(ज़) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी की अन्य शक्तियाँ;
(ज़) सरोगेसी क्लीनिकों के पंजीकरण, पंजीकरण रद्द करने आदि के विवरण धारा 37 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे प्रारूप में;
(zb) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (b) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा नोटिस देने का तरीका;
(ज़ेडसी) वह अवधि जिसके दौरान धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख, चार्ट आदि संरक्षित रखे जाएंगे;
(घ) दस्तावेजों, अभिलेखों, वस्तुओं आदि की जब्ती किस प्रकार की जाएगी तथा धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत जब्ती सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी और वितरित की जाएगी; और
(ze) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियम बनाकर प्रावधान किया जाना है।
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