The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 18अध्याय V · National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards
धारा 18 · सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पदेन सदस्य के अतिरिक्त किसी सदस्य का कार्यकाल निम्नलिखित होगा---
(क) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन चुनाव होने की स्थिति में, तीन वर्ष:
बशर्ते कि ऐसे सदस्य का कार्यकाल उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब वह सदस्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्य परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है या उस सदन का सदस्य नहीं रहता जिससे वह निर्वाचित हुआ था; और
(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के तहत नियुक्ति के मामले में, तीन वर्ष:
इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ऐसी होनी चाहिए जो निर्धारित की जाए।
(2) किसी पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थता से रिक्ति होने पर, केंद्र सरकार द्वारा रिक्ति होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर नई नियुक्ति करके उस पद को भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।
(3) उपाध्यक्ष समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा।
(क) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन चुनाव होने की स्थिति में, तीन वर्ष:
बशर्ते कि ऐसे सदस्य का कार्यकाल उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब वह सदस्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्य परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है या उस सदन का सदस्य नहीं रहता जिससे वह निर्वाचित हुआ था; और
(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के तहत नियुक्ति के मामले में, तीन वर्ष:
इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ऐसी होनी चाहिए जो निर्धारित की जाए।
(2) किसी पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थता से रिक्ति होने पर, केंद्र सरकार द्वारा रिक्ति होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर नई नियुक्ति करके उस पद को भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।
(3) उपाध्यक्ष समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा।
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