The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 28अध्याय V · National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards
धारा 28 · सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्य के अतिरिक्त, होगा---
(क) धारा 27 के खंड (ई) के तहत नामांकन के मामले में, तीन वर्ष:
बशर्ते कि ऐसे सदस्य का कार्यकाल उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब वह सदस्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या विधान परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है या उस सदन का सदस्य नहीं रहता जिससे वह निर्वाचित हुआ था; और
(ख) धारा 27 के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की स्थिति में, तीन वर्ष:
इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ऐसी होनी चाहिए, जैसी निर्धारित की जाए।
(2) किसी पद में, चाहे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण, रिक्ति होने पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर नई नियुक्ति करके उसे भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।
(3) उपाध्यक्ष समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा।
(क) धारा 27 के खंड (ई) के तहत नामांकन के मामले में, तीन वर्ष:
बशर्ते कि ऐसे सदस्य का कार्यकाल उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब वह सदस्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री, या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या विधान परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है या उस सदन का सदस्य नहीं रहता जिससे वह निर्वाचित हुआ था; और
(ख) धारा 27 के खंड (च) के अधीन नियुक्ति की स्थिति में, तीन वर्ष:
इस खंड के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ऐसी होनी चाहिए, जैसी निर्धारित की जाए।
(2) किसी पद में, चाहे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण, रिक्ति होने पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर नई नियुक्ति करके उसे भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।
(3) उपाध्यक्ष समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा।
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