The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 29अध्याय V · National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards
धारा 29 · राज्य बोर्ड की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य बोर्ड ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में (बैठकों में कोरम सहित) ऐसी कार्यविधि के नियमों का पालन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि राज्य बोर्ड की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी।
(2) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
(3) राज्य बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को राज्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल क्षतिपूर्ति यात्रा व्यय ही प्राप्त होगा।
बशर्ते कि राज्य बोर्ड की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी।
(2) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उपाध्यक्ष राज्य बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
(3) राज्य बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को राज्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल क्षतिपूर्ति यात्रा व्यय ही प्राप्त होगा।
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