The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 3अध्याय II · Regulation of Surrogacy Clinics
धारा 3 · सरोगेसी क्लीनिकों पर प्रतिबंध और विनियमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से, —
(i) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न होने पर कोई भी सरोगेसी क्लिनिक सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा, न ही उनसे संबद्ध होगा, और न ही किसी भी प्रकार से सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता करेगा;
(ii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में व्यावसायिक सरोगेसी का संचालन, प्रस्ताव, संचालन, प्रचार या उससे संबद्ध नहीं होगा या उसका लाभ नहीं उठाएगा;
(iii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे मानद आधार पर हो या भुगतान पर, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएं न हों जो निर्धारित की गई हों;
(iv) कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाएं संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही संचालित करने में सहायता करेगा;
(v) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी किसी भी बात का प्रचार, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार या विज्ञापन नहीं करेगा, या करवाएगा जो—
(क) जिसका उद्देश्य किसी महिला को सरोगेट मां के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है या प्रेरित करने की संभावना है;
(ख) इसका उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी के लिए सरोगेसी क्लिनिक को बढ़ावा देना या सामान्य रूप से व्यावसायिक सरोगेसी को बढ़ावा देना है;
(ग) किसी महिला को सरोगेट मां के रूप में कार्य करने के लिए तलाश करता है या तलाशने का लक्ष्य रखता है;
(घ) यह बताता है या संकेत देता है कि कोई महिला सरोगेट मां बनने को तैयार है; या
(ई) मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य रूप में व्यावसायिक सरोगेसी का विज्ञापन करता है;
(vi) सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान सरोगेट मां की लिखित सहमति के बिना और संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दिए बिना गर्भपात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।
बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी का प्राधिकरण चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (34 ऑफ 1971) के प्रावधानों के अधीन और अनुपालन में होगा;
(vii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी के उद्देश्य से मानव भ्रूण या युग्मक को संग्रहित नहीं करेगा:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात शुक्राणु बैंक, आईवीएफ और चिकित्सा अनुसंधान जैसे अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए ऐसे भंडारण को प्रभावित नहीं करेगी, जो निर्धारित अवधि और तरीके से किया जाएगा;
(viii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में सरोगेसी के लिए लिंग चयन का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।
(i) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न होने पर कोई भी सरोगेसी क्लिनिक सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा, न ही उनसे संबद्ध होगा, और न ही किसी भी प्रकार से सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता करेगा;
(ii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में व्यावसायिक सरोगेसी का संचालन, प्रस्ताव, संचालन, प्रचार या उससे संबद्ध नहीं होगा या उसका लाभ नहीं उठाएगा;
(iii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे मानद आधार पर हो या भुगतान पर, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएं न हों जो निर्धारित की गई हों;
(iv) कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाएं संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही संचालित करने में सहायता करेगा;
(v) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी किसी भी बात का प्रचार, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार या विज्ञापन नहीं करेगा, या करवाएगा जो—
(क) जिसका उद्देश्य किसी महिला को सरोगेट मां के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है या प्रेरित करने की संभावना है;
(ख) इसका उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी के लिए सरोगेसी क्लिनिक को बढ़ावा देना या सामान्य रूप से व्यावसायिक सरोगेसी को बढ़ावा देना है;
(ग) किसी महिला को सरोगेट मां के रूप में कार्य करने के लिए तलाश करता है या तलाशने का लक्ष्य रखता है;
(घ) यह बताता है या संकेत देता है कि कोई महिला सरोगेट मां बनने को तैयार है; या
(ई) मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य रूप में व्यावसायिक सरोगेसी का विज्ञापन करता है;
(vi) सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी की अवधि के दौरान सरोगेट मां की लिखित सहमति के बिना और संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दिए बिना गर्भपात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।
बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी का प्राधिकरण चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (34 ऑफ 1971) के प्रावधानों के अधीन और अनुपालन में होगा;
(vii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति सरोगेसी के उद्देश्य से मानव भ्रूण या युग्मक को संग्रहित नहीं करेगा:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात शुक्राणु बैंक, आईवीएफ और चिकित्सा अनुसंधान जैसे अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए ऐसे भंडारण को प्रभावित नहीं करेगी, जो निर्धारित अवधि और तरीके से किया जाएगा;
(viii) कोई भी सरोगेसी क्लिनिक, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, भ्रूणविज्ञानी, इच्छुक दंपत्ति या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में सरोगेसी के लिए लिंग चयन का संचालन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।
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