SRFAESI Act 34अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 34 · सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई मुकदमा या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने के लिए सशक्त है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (51 ऑफ 1993) के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।
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