SRFAESI Act 26Aअध्याय IV · Central Registry
धारा 26A · पंजीकरण, संशोधन और संतुष्टि आदि मामलों में केंद्र सरकार द्वारा सुधार करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 26ए. पंजीकरण, संशोधन और संतुष्टि आदि के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा सुधार --(1) केंद्र सरकार, संतुष्ट होने पर--
(क) कि किसी प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या सुरक्षा हित या ऐसे लेनदेन के संशोधन या संतुष्टि के किसी लेनदेन का विवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने में चूक; या ऐसे किसी लेनदेन या संशोधन या मूल अधिनियम की धारा 23 या धारा 24 या धारा 25 के अनुसरण में की गई किसी संतुष्टि या अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विवरण की चूक या गलत बयान आकस्मिक या अनजाने में या किसी अन्य पर्याप्त कारण से हुई हो या यह लेनदारों की स्थिति को प्रतिकूल बनाने वाली प्रकृति की न हो; या
(ख) कि अन्य आधारों पर राहत देना न्यायसंगत और उचित है,
सुरक्षित लेनदार या 2 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर, केंद्र सरकार द्वारा उचित और उपयुक्त प्रतीत होने वाली शर्तों और नियमों पर, यह निर्देश दे सकती है कि पंजीकरण या संशोधन या संतुष्टि के लिए लेनदेन के विवरण दाखिल करने का समय बढ़ाया जाए या, जैसा भी मामला आवश्यक हो, चूक या गलत बयान को सुधारा जाए।
(2) जहां केंद्र सरकार सुरक्षा हित या प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या संशोधन या उसकी संतुष्टि के लेनदेन के पंजीकरण के लिए समय बढ़ाती है, वहां यह आदेश संबंधित संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के संबंध में लेनदेन के वास्तव में पंजीकृत होने से पहले अर्जित किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।]
(क) कि किसी प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या सुरक्षा हित या ऐसे लेनदेन के संशोधन या संतुष्टि के किसी लेनदेन का विवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने में चूक; या ऐसे किसी लेनदेन या संशोधन या मूल अधिनियम की धारा 23 या धारा 24 या धारा 25 के अनुसरण में की गई किसी संतुष्टि या अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विवरण की चूक या गलत बयान आकस्मिक या अनजाने में या किसी अन्य पर्याप्त कारण से हुई हो या यह लेनदारों की स्थिति को प्रतिकूल बनाने वाली प्रकृति की न हो; या
(ख) कि अन्य आधारों पर राहत देना न्यायसंगत और उचित है,
सुरक्षित लेनदार या 2 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर, केंद्र सरकार द्वारा उचित और उपयुक्त प्रतीत होने वाली शर्तों और नियमों पर, यह निर्देश दे सकती है कि पंजीकरण या संशोधन या संतुष्टि के लिए लेनदेन के विवरण दाखिल करने का समय बढ़ाया जाए या, जैसा भी मामला आवश्यक हो, चूक या गलत बयान को सुधारा जाए।
(2) जहां केंद्र सरकार सुरक्षा हित या प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या संशोधन या उसकी संतुष्टि के लेनदेन के पंजीकरण के लिए समय बढ़ाती है, वहां यह आदेश संबंधित संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के संबंध में लेनदेन के वास्तव में पंजीकृत होने से पहले अर्जित किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।]
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