SRFAESI Act 30Cअध्याय V · Offences and Penalties
धारा 30C · अपीलीय प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 30सी. अपीलीय प्राधिकारी. --(1) रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की समिति को नामित कर सकता है जिसे वह अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त समझे।
(2) अपीलीय प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार होगा जैसा वह उचित समझे।
(3) अपीलीय प्राधिकारी, धारा 30ए के तहत निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन पर, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, रोक लगा सकता है।
(4) यदि दोषी व्यक्ति उपधारा (3) के तहत आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों और नियमों का उचित कारण के बिना पालन करने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकता है।]
(2) अपीलीय प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार होगा जैसा वह उचित समझे।
(3) अपीलीय प्राधिकारी, धारा 30ए के तहत निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन पर, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, रोक लगा सकता है।
(4) यदि दोषी व्यक्ति उपधारा (3) के तहत आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों और नियमों का उचित कारण के बिना पालन करने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकता है।]
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