NBARD Act 44अध्याय VIII · Funds, Accounts and Audit
धारा 44 · अनुसंधान एवं विकास कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक एक निधि की स्थापना और रखरखाव करेगा जिसे अनुसंधान एवं विकास निधि के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) ऐसी धनराशि जो धारा 47 के अनुसार इस कोष में हस्तांतरणीय हो;
(ख) ऐसी धनराशि जो बोर्ड अपने वार्षिक लाभ में से प्रत्येक वर्ष इस कोष में योगदान करे; और
(ग) ऐसे उपहार, अनुदान, दान या परोपकार जो राष्ट्रीय बैंक को प्राप्त हों और जिन्हें बोर्ड इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करे।
(2) अनुसंधान एवं विकास निधि कृषि, कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर खर्च की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाओं का प्रावधान तथा धारा 38 के खंड (iii) के अंतर्गत ऋण, अग्रिम या अनुदान देना शामिल है।
(क) ऐसी धनराशि जो धारा 47 के अनुसार इस कोष में हस्तांतरणीय हो;
(ख) ऐसी धनराशि जो बोर्ड अपने वार्षिक लाभ में से प्रत्येक वर्ष इस कोष में योगदान करे; और
(ग) ऐसे उपहार, अनुदान, दान या परोपकार जो राष्ट्रीय बैंक को प्राप्त हों और जिन्हें बोर्ड इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करे।
(2) अनुसंधान एवं विकास निधि कृषि, कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर खर्च की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाओं का प्रावधान तथा धारा 38 के खंड (iii) के अंतर्गत ऋण, अग्रिम या अनुदान देना शामिल है।
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