NBARD Act 23अध्याय VI · Credit Functions of the National Bank
धारा 23 · कारीगरों, लघु उद्योगों आदि को दिए गए ऋणों का पुनर्निर्धारण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां राष्ट्रीय बैंक संतुष्ट है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कारीगरों, [ ग्राम और कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों तथा हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्पों के क्षेत्र में लगे लोगों] को किसी राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ऐसे किसी वित्तीय संस्थान या ऐसे वित्तीय संस्थानों के वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है, जिसे इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, तो वह ऐसे बैंक या संस्थान को ऋणों और अग्रिमों के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, जो अठारह महीने से कम और सात वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि की समाप्ति पर ऐसी प्रतिभूतियों के बदले चुकाने योग्य हो, जिन्हें राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
इस धारा के अंतर्गत किसी राज्य सहकारी बैंक को कोई ऋण या अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज की चुकौती की पूर्ण गारंटी न दी जाए, लेकिन राष्ट्रीय बैंक ऐसी गारंटी को माफ कर सकता है यदि राष्ट्रीय बैंक की संतुष्टि के अनुसार कोई अन्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, या यदि राष्ट्रीय बैंक लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि गारंटी या अन्य सुरक्षा आवश्यक नहीं है।
इस धारा के अंतर्गत किसी राज्य सहकारी बैंक को कोई ऋण या अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज की चुकौती की पूर्ण गारंटी न दी जाए, लेकिन राष्ट्रीय बैंक ऐसी गारंटी को माफ कर सकता है यदि राष्ट्रीय बैंक की संतुष्टि के अनुसार कोई अन्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, या यदि राष्ट्रीय बैंक लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि गारंटी या अन्य सुरक्षा आवश्यक नहीं है।
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