NBARD Act 43अध्याय VIII · Funds, Accounts and Audit
धारा 43 · राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) कोष के नाम से एक कोष की स्थापना और रखरखाव करेगा।
(2) निधि में (धारा 18 के अधीन हस्तांतरित परिसंपत्तियों और देनदारियों के अतिरिक्त) निम्नलिखित शामिल होंगे:--
(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जो धनराशि योगदान करें;
(ख) ऐसी धनराशि जो रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष योगदान कर सकता है; और
(ग) बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष योगदान की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त धनराशि।
(3) उक्त निधि में मौजूद राशि का प्रयोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा केवल धारा 22 के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
(2) निधि में (धारा 18 के अधीन हस्तांतरित परिसंपत्तियों और देनदारियों के अतिरिक्त) निम्नलिखित शामिल होंगे:--
(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जो धनराशि योगदान करें;
(ख) ऐसी धनराशि जो रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष योगदान कर सकता है; और
(ग) बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष योगदान की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त धनराशि।
(3) उक्त निधि में मौजूद राशि का प्रयोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा केवल धारा 22 के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
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