NBARD Act 4अध्याय II · Establishment of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Capital Thereof
धारा 4 · पूंजी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी एक सौ करोड़ रुपये होगी:
1. बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को तीस हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है:
इसके अलावा, केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर उक्त पूंजी को उतनी राशि तक बढ़ा सकती है जितनी वह आवश्यक समझे।
2 [(2) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने से ठीक पहले की तिथि पर बीस करोड़ रुपये मूल्य का ग्रहण किया गया है, ऐसे प्रारंभ होने पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी:
बशर्ते कि राष्ट्रीय बैंक ऐसे संस्थानों और व्यक्तियों को ऐसे तरीके से पूंजी जारी कर सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:
इसके अलावा, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की संयुक्त शेयरधारिता किसी भी समय कुल अभिवेदित पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(3) केंद्र सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट बीस करोड़ रुपये मूल्य की अभिवेदित पूंजी के अंकित मूल्य के बराबर राशि, रिजर्व बैंक को नकद में देगी, ताकि उक्त बैंक द्वारा अभिवेदित राष्ट्रीय बैंक की पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सके और उसमें निहित किया जा सके।]
1. बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को तीस हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है:
इसके अलावा, केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर उक्त पूंजी को उतनी राशि तक बढ़ा सकती है जितनी वह आवश्यक समझे।
2 [(2) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ होने से ठीक पहले की तिथि पर बीस करोड़ रुपये मूल्य का ग्रहण किया गया है, ऐसे प्रारंभ होने पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी:
बशर्ते कि राष्ट्रीय बैंक ऐसे संस्थानों और व्यक्तियों को ऐसे तरीके से पूंजी जारी कर सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:
इसके अलावा, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की संयुक्त शेयरधारिता किसी भी समय कुल अभिवेदित पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(3) केंद्र सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट बीस करोड़ रुपये मूल्य की अभिवेदित पूंजी के अंकित मूल्य के बराबर राशि, रिजर्व बैंक को नकद में देगी, ताकि उक्त बैंक द्वारा अभिवेदित राष्ट्रीय बैंक की पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सके और उसमें निहित किया जा सके।]
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