IV Act 81अध्याय XIV · Regulation of Trade Practices
धारा 81 · निषिद्ध वस्तुएं और खतरनाक वस्तुएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन खतरनाक वस्तुओं की सूची घोषित करेगी जिन्हें उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ले जाया जा सकता है, और उन निषिद्ध वस्तुओं की सूची भी घोषित करेगी जिन्हें किसी भी श्रेणी या प्रकार के यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर अंतर्देशीय जलमार्गों में चलने के दौरान ले जाना प्रतिबंधित है।
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