IV Act 19अध्याय V · Registration
धारा 19 · स्वामी या संचालक को पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखना होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अंतर्देशीय पोत के स्वामी या कप्तान को इस अध्याय के अंतर्गत जारी किया गया वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा।
(2) राज्य सरकार या इस अध्याय के अधीन नियुक्त या अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए आवश्यक किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को तब तक रोक सकता है, जब तक कि ऐसे पोत का संबंधित स्वामी, संचालक या कप्तान वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।
(2) राज्य सरकार या इस अध्याय के अधीन नियुक्त या अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए आवश्यक किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को तब तक रोक सकता है, जब तक कि ऐसे पोत का संबंधित स्वामी, संचालक या कप्तान वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।
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