IV Act 55अध्याय IX · Prevention of Pollution Caused by Inland Vessel
धारा 55 · निरीक्षण के लिए सर्वेक्षक या अधिकारी की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी माल या यात्री टर्मिनल का निरीक्षण करने के लिए ऐसे अधिकारियों को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त या अधिकृत कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत सर्वेक्षक किसी भी उचित समय पर किसी भी माल या यात्री टर्मिनल में प्रवेश कर उसका निरीक्षण कर सकता है—
(क) यह सुनिश्चित करना कि इस अध्याय के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए;
(ख) यह सत्यापित करना कि क्या ऐसा माल या यात्री टर्मिनल राज्य सरकार के आदेश या इस अध्याय के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए सुसज्जित है; और
(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की पर्याप्तता से स्वयं को संतुष्ट करना।
(3) यदि सर्वेक्षक निरीक्षण के दौरान पाता है कि माल या यात्री टर्मिनल में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषक हटाने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह निरीक्षण के दौरान पहचानी गई कमियों और ऐसी कमी को दूर करने के लिए अनुशंसित उपचारात्मक उपायों को बताते हुए, ऐसे माल या यात्री टर्मिनल के स्वामी या संचालक को लिखित में सूचना देगा।
(4) उपधारा (3) के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले ऐसे माल या यात्री टर्मिनल के किसी भी स्वामी या संचालक को ऐसे माल या यात्री टर्मिनल पर कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसे सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए, जिसमें यह प्रमाणित हो कि माल या यात्री टर्मिनल इस अध्याय के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषक हटाने वाली सामग्री से उचित रूप से सुसज्जित है।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत सर्वेक्षक किसी भी उचित समय पर किसी भी माल या यात्री टर्मिनल में प्रवेश कर उसका निरीक्षण कर सकता है—
(क) यह सुनिश्चित करना कि इस अध्याय के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए;
(ख) यह सत्यापित करना कि क्या ऐसा माल या यात्री टर्मिनल राज्य सरकार के आदेश या इस अध्याय के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए सुसज्जित है; और
(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की पर्याप्तता से स्वयं को संतुष्ट करना।
(3) यदि सर्वेक्षक निरीक्षण के दौरान पाता है कि माल या यात्री टर्मिनल में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषक हटाने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह निरीक्षण के दौरान पहचानी गई कमियों और ऐसी कमी को दूर करने के लिए अनुशंसित उपचारात्मक उपायों को बताते हुए, ऐसे माल या यात्री टर्मिनल के स्वामी या संचालक को लिखित में सूचना देगा।
(4) उपधारा (3) के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले ऐसे माल या यात्री टर्मिनल के किसी भी स्वामी या संचालक को ऐसे माल या यात्री टर्मिनल पर कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसे सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए, जिसमें यह प्रमाणित हो कि माल या यात्री टर्मिनल इस अध्याय के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषक हटाने वाली सामग्री से उचित रूप से सुसज्जित है।
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