IV Act 106अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 106 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएगी।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) ई-पोर्टल में बनाए रखा जाने वाला केंद्रीकृत अभिलेख, जिसमें पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल, कर्मचारियों की संख्या, जारी किए गए प्रमाण पत्र, स्वागत सुविधाएं और धारा 3 के खंड (एफ) के तहत दर्ज किए जाने वाले ऐसे अन्य डेटा का विवरण और डेटा दर्ज किया जाएगा;
(ख) धारा 3 के खंड (जी) के तहत बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से कवर नोट में अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा;
(ग) धारा 3 के खंड (टी) के तहत दावों से उत्पन्न होने वाले दायित्व को सीमित करने या सीमित करने या उस पर सीमा लगाने की अनुमति देने के लिए स्वामी या इस अधिनियम के तहत हकदार अन्य व्यक्तियों द्वारा दायित्व की सीमा की गणना करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया और निर्दिष्ट दरें ;
(घ) धारा 3 के खंड (झ) के अधीन जहाजों के सुरक्षित संचालन और नौवहन के लिए आवश्यक व्यक्तियों का मानक और संख्या;
(ई) धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण, ऐसे वर्गीकरण के लिए मानदंड और डिजाइन, निर्माण, उपयुक्तता और चालक दल आवास के मानक;
(f) धारा 8 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी से डिजाइन की पूर्व स्वीकृति के साथ यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण और किसी भी परिवर्तन या संशोधन को करने का तरीका;
(जी) उपधारा (1) के अंतर्गत नवनिर्मित और पहले से ही सेवा में मौजूद सभी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के लिए सर्वेक्षण के प्रकार और आवधिकता के मानक तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वेक्षण के अनुरोध का प्रपत्र और विषयवस्तु;
(h) सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और योग्यताएं, जिन्हें राज्य सरकारें धारा 10 के अधीन सर्वेक्षकों की नियुक्ति में अपनाएंगी;
(i) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन मालिकों, मास्टरों या निर्माण यार्ड द्वारा सर्वेक्षण कराने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र;
(j) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के सर्वेक्षण की घोषणा का प्रपत्र और विषयवस्तु तथा वह समय अवधि जिसके लिए ऐसा प्रमाण पत्र धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वैध होगा;
(k) सर्वेक्षण प्रमाण पत्र का प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण या नियम एवं शर्तें शामिल हों;
(एल) सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाण पत्र का प्रपत्र तथा धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन दी गई वैधता अवधि;
(m) भारत के अलावा अन्य देशों के ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित पोत को अनुमति देने के लिए अनुपालन की जाने वाली शर्तें और नियम; जिन्हें केवल धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (c) के तहत अंतर्देशीय जल में चलने की अनुमति दी जाएगी;
(n) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई रजिस्ट्री की पुस्तक का प्रपत्र, विषय-वस्तु या विवरण;
(ओ) धारा 22 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा अंतर्देशीय जहाजों के लिए केंद्रीय डेटाबेस के रखरखाव का प्रपत्र और तरीका;
(पी) धारा 22 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य;
(q) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका तथा वे विवरण जिनके साथ धारा 23 की उपधारा (1) के तहत ऐसा आवेदन किया जाना है;
(आर) धारा 23 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची;
(एस) धारा 24 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं विषयवस्तु;
(टी) धारा 27 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रपत्र, शुल्क और जारी करने का तरीका;
(u) किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं, जो स्वामी नहीं रह जाता है या पंजीकरण के हस्तांतरण की आवश्यकता के लिए आवेदन करता है या धारा 29 की उपधारा (2) के तहत पंजीकृत पते में परिवर्तन की ओर ले जाने वाली ऐसी कोई भी परिस्थिति;
(v) धारा 30 के तहत भारत से भारत के बाहर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के हस्तांतरण को मान्य करने की प्रक्रियाएँ;
(w) वह समय जिसके भीतर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी को उस स्थान के अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा जहां ऐसा पोत पंजीकृत है, यदि उस पोत को लापता, नष्ट, खोया हुआ, परित्यक्त घोषित किया जाता है या उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है या उसे स्क्रैप करने या अलग करने के लिए नियत कर दिया गया है या विदेश में बेच दिया गया है;
(x) धारा 33 की उपधारा (1) के तहत ऋण या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए बंधक हेतु सुरक्षा का सृजन करने वाले साधन का स्वरूप;
(y) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन बंधक और उसकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले तरीके और शर्तें;
(ज़) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन योग्यता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मानक;
(za) इस अधिनियम या भारत में समय-समय पर लागू होने वाले ऐसे अन्य कानूनों के तहत वर्गीकृत विभिन्न वर्ग या श्रेणी के यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू न्यूनतम जनादेश;
(ख) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड एवं योग्यताएँ;
(जेडसी) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र का प्रपत्र, विषयवस्तु एवं विवरण;
(ज़ेड) धारा 38 की उपधारा (1) के तहत जारी सेवा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि;
(ze) सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 38 की उपधारा (4) के तहत ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है;
(जेडएफ) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 39 के अंतर्गत योग्यता प्रमाण पत्र पूरे भारत में वैध होगा;
(zg) वे अंतराल और तरीका जिनसे राज्य सरकार धारा 41 की उपधारा (2) के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रदान, रद्द या निलंबित किए गए प्रमाण पत्रों के आंकड़ों और विवरणों या ऐसी अन्य टिप्पणियों के बारे में केंद्रीय सरकार को सूचना देगी और अद्यतन करेगी;
(zh) धारा 42 की उपधारा (1) के तहत डिजाइन, निर्माण, उपयोग, उद्देश्य, परिचालन क्षेत्र, ऊर्जा या ईंधन के स्रोत या किसी अन्य मानदंड के आधार पर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के किसी वर्ग या श्रेणी को विशेष श्रेणी के जहाजों के रूप में पहचानने के लिए मानदंड और मानक;
(zi) निर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, पंजीकरण, जनशक्ति, योग्यता, सक्षमता की आवश्यकताएं, या धारा 42 की उपधारा (2) के तहत इस अधिनियम में कहीं और निहित आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताएं;
(ज़ेडजे) यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों के वर्गीकरण और श्रेणीकरण के आधार पर संकेतों और उपकरणों के विनिर्देश और आवश्यकताएं, जिनका अनुपालन धारा 47 की उपधारा (1) के तहत ऐसे जहाजों द्वारा किया जाना है;
(जेडके) धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत अंतर्देशीय जल में चलने वाले किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित पोत द्वारा ले जाए जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले कोहरे और संकट संकेत, अनुपालन किए जाने वाले संचालन और नौकायन नियम और प्रकाश, आकार और संकेतों के विभिन्न मानकों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल;
(जेडएल) धारा 51 की उपधारा (1) के तहत नौवहन सहायता, जीवन रक्षक उपकरण, अग्नि पहचान एवं शमन उपकरण और संचार उपकरण से सुसज्जित किए जाने वाले यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों का वर्ग या श्रेणी;
(जेडएम) किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी या कप्तान द्वारा पालन किए जाने वाले मानक और धारा 52 की उपधारा (2) के तहत मल और कचरे के निर्वहन या निपटान का तरीका;
(zn) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण और उपकरण के मानक, धारा 53 की उपधारा (1) के तहत अध्याय IX के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए;
(जो) धारा 53 की उपधारा (3) के तहत प्रदूषण निवारण प्रमाण पत्र का प्रारूप, वैधता और विषयवस्तु;
(जेडपी) धारा 54 की उपधारा (1) के अंतर्गत सभी कार्गो टर्मिनलों या यात्री टर्मिनलों पर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों से रिसाव या निर्वहन से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषकों को हटाने के लिए स्वागत सुविधाओं के निर्माण, उपयोग और रखरखाव की शर्तें;
(ज़क) धारा 59 के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट अध्याय X के प्रयोजन;
(ज़) धारा 64 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी दावे के लिए मुआवज़ा निर्धारित करने हेतु देयता की सीमाएँ और मानदंड;
(जेडएस) धारा 68 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र का प्रारूप, विषयवस्तु और शर्तें;
(zt) बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच बीमा अनुबंध में धारा 68 की उपधारा (2) के अंतर्गत धारा 66 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जोखिमों को कवर करने के लिए शामिल की जाने वाली शर्तें और नियम;
(ज़ु) धारा 73 के तहत बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, नियम और प्रक्रियाएं, जिनमें खंड (क) से (ह) में निर्दिष्ट शर्तें भी शामिल हैं;
(zv) धारा 80 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मानक, नियम और शर्तें;
(ज़्व) धारा 81 के अंतर्गत खतरनाक वस्तुओं की सूची ले जाने की शर्तें;
(zx) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत किसी पोत के उपयोग या रोजगार के लिए केंद्र सरकार की अनुमति दी जाती है, माल ढुलाई, यात्रियों के परिवहन, भंडारण इकाइयों, आवास, तैरती इकाइयों या अंतर्देशीय जल में धारा 82 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए;
(zy) इस अधिनियम के तहत किसी प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्रदान करने के लिए शुल्क, जो किसी अन्य विदेशी देश द्वारा उस देश में धारा 82 की उपधारा (2) के तहत लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र के समान हो;
(ज़ेडज़) धारा 82 की उपधारा (2) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि और सीमा, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है;
(ज़्ज़ा) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रशासन के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना आवश्यक है, या किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) ई-पोर्टल में बनाए रखा जाने वाला केंद्रीकृत अभिलेख, जिसमें पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल, कर्मचारियों की संख्या, जारी किए गए प्रमाण पत्र, स्वागत सुविधाएं और धारा 3 के खंड (एफ) के तहत दर्ज किए जाने वाले ऐसे अन्य डेटा का विवरण और डेटा दर्ज किया जाएगा;
(ख) धारा 3 के खंड (जी) के तहत बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से कवर नोट में अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा;
(ग) धारा 3 के खंड (टी) के तहत दावों से उत्पन्न होने वाले दायित्व को सीमित करने या सीमित करने या उस पर सीमा लगाने की अनुमति देने के लिए स्वामी या इस अधिनियम के तहत हकदार अन्य व्यक्तियों द्वारा दायित्व की सीमा की गणना करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया और निर्दिष्ट दरें ;
(घ) धारा 3 के खंड (झ) के अधीन जहाजों के सुरक्षित संचालन और नौवहन के लिए आवश्यक व्यक्तियों का मानक और संख्या;
(ई) धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत को वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण, ऐसे वर्गीकरण के लिए मानदंड और डिजाइन, निर्माण, उपयुक्तता और चालक दल आवास के मानक;
(f) धारा 8 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी से डिजाइन की पूर्व स्वीकृति के साथ यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण और किसी भी परिवर्तन या संशोधन को करने का तरीका;
(जी) उपधारा (1) के अंतर्गत नवनिर्मित और पहले से ही सेवा में मौजूद सभी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के लिए सर्वेक्षण के प्रकार और आवधिकता के मानक तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वेक्षण के अनुरोध का प्रपत्र और विषयवस्तु;
(h) सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और योग्यताएं, जिन्हें राज्य सरकारें धारा 10 के अधीन सर्वेक्षकों की नियुक्ति में अपनाएंगी;
(i) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन मालिकों, मास्टरों या निर्माण यार्ड द्वारा सर्वेक्षण कराने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र;
(j) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के सर्वेक्षण की घोषणा का प्रपत्र और विषयवस्तु तथा वह समय अवधि जिसके लिए ऐसा प्रमाण पत्र धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वैध होगा;
(k) सर्वेक्षण प्रमाण पत्र का प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण या नियम एवं शर्तें शामिल हों;
(एल) सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाण पत्र का प्रपत्र तथा धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन दी गई वैधता अवधि;
(m) भारत के अलावा अन्य देशों के ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित पोत को अनुमति देने के लिए अनुपालन की जाने वाली शर्तें और नियम; जिन्हें केवल धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (c) के तहत अंतर्देशीय जल में चलने की अनुमति दी जाएगी;
(n) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई रजिस्ट्री की पुस्तक का प्रपत्र, विषय-वस्तु या विवरण;
(ओ) धारा 22 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा अंतर्देशीय जहाजों के लिए केंद्रीय डेटाबेस के रखरखाव का प्रपत्र और तरीका;
(पी) धारा 22 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य;
(q) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका तथा वे विवरण जिनके साथ धारा 23 की उपधारा (1) के तहत ऐसा आवेदन किया जाना है;
(आर) धारा 23 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची;
(एस) धारा 24 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं विषयवस्तु;
(टी) धारा 27 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रपत्र, शुल्क और जारी करने का तरीका;
(u) किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं, जो स्वामी नहीं रह जाता है या पंजीकरण के हस्तांतरण की आवश्यकता के लिए आवेदन करता है या धारा 29 की उपधारा (2) के तहत पंजीकृत पते में परिवर्तन की ओर ले जाने वाली ऐसी कोई भी परिस्थिति;
(v) धारा 30 के तहत भारत से भारत के बाहर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के हस्तांतरण को मान्य करने की प्रक्रियाएँ;
(w) वह समय जिसके भीतर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी को उस स्थान के अंतर्देशीय पोत रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा जहां ऐसा पोत पंजीकृत है, यदि उस पोत को लापता, नष्ट, खोया हुआ, परित्यक्त घोषित किया जाता है या उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है या उसे स्क्रैप करने या अलग करने के लिए नियत कर दिया गया है या विदेश में बेच दिया गया है;
(x) धारा 33 की उपधारा (1) के तहत ऋण या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए बंधक हेतु सुरक्षा का सृजन करने वाले साधन का स्वरूप;
(y) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन बंधक और उसकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले तरीके और शर्तें;
(ज़) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन योग्यता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मानक;
(za) इस अधिनियम या भारत में समय-समय पर लागू होने वाले ऐसे अन्य कानूनों के तहत वर्गीकृत विभिन्न वर्ग या श्रेणी के यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों पर लागू न्यूनतम जनादेश;
(ख) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड एवं योग्यताएँ;
(जेडसी) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र का प्रपत्र, विषयवस्तु एवं विवरण;
(ज़ेड) धारा 38 की उपधारा (1) के तहत जारी सेवा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि;
(ze) सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 38 की उपधारा (4) के तहत ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है;
(जेडएफ) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 39 के अंतर्गत योग्यता प्रमाण पत्र पूरे भारत में वैध होगा;
(zg) वे अंतराल और तरीका जिनसे राज्य सरकार धारा 41 की उपधारा (2) के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रदान, रद्द या निलंबित किए गए प्रमाण पत्रों के आंकड़ों और विवरणों या ऐसी अन्य टिप्पणियों के बारे में केंद्रीय सरकार को सूचना देगी और अद्यतन करेगी;
(zh) धारा 42 की उपधारा (1) के तहत डिजाइन, निर्माण, उपयोग, उद्देश्य, परिचालन क्षेत्र, ऊर्जा या ईंधन के स्रोत या किसी अन्य मानदंड के आधार पर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के किसी वर्ग या श्रेणी को विशेष श्रेणी के जहाजों के रूप में पहचानने के लिए मानदंड और मानक;
(zi) निर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, पंजीकरण, जनशक्ति, योग्यता, सक्षमता की आवश्यकताएं, या धारा 42 की उपधारा (2) के तहत इस अधिनियम में कहीं और निहित आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताएं;
(ज़ेडजे) यांत्रिक रूप से संचालित जहाजों के वर्गीकरण और श्रेणीकरण के आधार पर संकेतों और उपकरणों के विनिर्देश और आवश्यकताएं, जिनका अनुपालन धारा 47 की उपधारा (1) के तहत ऐसे जहाजों द्वारा किया जाना है;
(जेडके) धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत अंतर्देशीय जल में चलने वाले किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित पोत द्वारा ले जाए जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले कोहरे और संकट संकेत, अनुपालन किए जाने वाले संचालन और नौकायन नियम और प्रकाश, आकार और संकेतों के विभिन्न मानकों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल;
(जेडएल) धारा 51 की उपधारा (1) के तहत नौवहन सहायता, जीवन रक्षक उपकरण, अग्नि पहचान एवं शमन उपकरण और संचार उपकरण से सुसज्जित किए जाने वाले यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों का वर्ग या श्रेणी;
(जेडएम) किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय पोत के स्वामी या कप्तान द्वारा पालन किए जाने वाले मानक और धारा 52 की उपधारा (2) के तहत मल और कचरे के निर्वहन या निपटान का तरीका;
(zn) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण और उपकरण के मानक, धारा 53 की उपधारा (1) के तहत अध्याय IX के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए;
(जो) धारा 53 की उपधारा (3) के तहत प्रदूषण निवारण प्रमाण पत्र का प्रारूप, वैधता और विषयवस्तु;
(जेडपी) धारा 54 की उपधारा (1) के अंतर्गत सभी कार्गो टर्मिनलों या यात्री टर्मिनलों पर यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जहाजों से रिसाव या निर्वहन से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषकों को हटाने के लिए स्वागत सुविधाओं के निर्माण, उपयोग और रखरखाव की शर्तें;
(ज़क) धारा 59 के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट अध्याय X के प्रयोजन;
(ज़) धारा 64 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी दावे के लिए मुआवज़ा निर्धारित करने हेतु देयता की सीमाएँ और मानदंड;
(जेडएस) धारा 68 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र का प्रारूप, विषयवस्तु और शर्तें;
(zt) बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच बीमा अनुबंध में धारा 68 की उपधारा (2) के अंतर्गत धारा 66 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जोखिमों को कवर करने के लिए शामिल की जाने वाली शर्तें और नियम;
(ज़ु) धारा 73 के तहत बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, नियम और प्रक्रियाएं, जिनमें खंड (क) से (ह) में निर्दिष्ट शर्तें भी शामिल हैं;
(zv) धारा 80 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मानक, नियम और शर्तें;
(ज़्व) धारा 81 के अंतर्गत खतरनाक वस्तुओं की सूची ले जाने की शर्तें;
(zx) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत किसी पोत के उपयोग या रोजगार के लिए केंद्र सरकार की अनुमति दी जाती है, माल ढुलाई, यात्रियों के परिवहन, भंडारण इकाइयों, आवास, तैरती इकाइयों या अंतर्देशीय जल में धारा 82 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए;
(zy) इस अधिनियम के तहत किसी प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्रदान करने के लिए शुल्क, जो किसी अन्य विदेशी देश द्वारा उस देश में धारा 82 की उपधारा (2) के तहत लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र के समान हो;
(ज़ेडज़) धारा 82 की उपधारा (2) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि और सीमा, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है;
(ज़्ज़ा) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रशासन के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना आवश्यक है, या किया जा सकता है।
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