CTU Act 8
धारा 8 · आगंतुक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
पंजाब के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे।(2)
विश्वविद्यालय में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विजिटर करेंगे।(3)
आगंतुक को विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार होगा।(4)
विजिटर, चांसलर के परामर्श से, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक या कार्यकारी मामलों के संबंध में, अपने निर्देशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ या इसी तरह की कोई अन्य चीज़ करवा सकता है।(5)
आगंतुक प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ या इसी तरह की कोई अन्य चीज़ कराने के अपने इरादे की सूचना देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, जो ऐसे निरीक्षण, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ या इसी तरह की किसी अन्य चीज़ में उपस्थित रहेगा, जैसा भी मामला हो।(6)
आगंतुक ऐसे निरीक्षण, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ के परिणामों के बारे में कुलपति को सूचित कर सकता है और कुलपति शासी निकाय को आगंतुक के विचारों के साथ-साथ आगंतुक द्वारा दी गई सलाह और उस सलाह पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।(7)
कुलपति निरीक्षण, जांच, सर्वेक्षण, पूछताछ या इसी तरह की किसी अन्य चीज़ के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में आगंतुक को सूचित करेगा।(8)
यदि राज्य सरकार विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों से संबंधित किसी मामले के संबंध में निरीक्षण, छानबीन, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ करना जनहित में उचित समझे, तो राज्य सरकार आगंतुक को एक संदर्भ भेजेगी, जो कुलाधिपति से परामर्श करके ऐसा निरीक्षण, छानबीन, जांच, सर्वेक्षण या पूछताछ करवाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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