CTU Act 7
धारा 7 · विश्वविद्यालय के अधिकारी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
(i)
आगंतुक;(ii)
कुलाधिपति;(iii)
कुलपति;(iv)
रजिस्ट्रार;(v)
संकायों के डीन;(vi)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी; और(vii)
विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विधानों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

