CTU Act 10
धारा 10 · कुलपति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी।(2)
किसी भी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट योग्यताएं न रखता हो।(3)
कुलपति विश्वविद्यालय के समग्र प्रभारी होंगे, जो विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों के निर्णयों को लागू करेंगे।(4)
आगंतुक और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति करेंगे।(5)
कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

