ESI Act 45Eअध्याय IV · Contributions
धारा 45E · प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका संशोधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब प्राधिकृत अधिकारी धारा 45ग के अधीन वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करता है तो कारखाना या स्थापन या प्रधान या अव्यवहित नियोजक को यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि वह वसूली अधिकारी के समक्ष रकम के सही होने के बारे में विरोध करें और वसूली अधिकारी द्वारा किसी अन्य आधार पर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई आक्षेप भी ग्रहण नहीं किया जाएगा ।
(2) वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर भी, प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाणपत्र वापस लेने की या प्रमाणपत्र में किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को, वसूली अधिकारी को सूचना भेजकर, सुधार करने की शक्ति होगी ।
(3) प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने के किन्हीं आदेशों को या उसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी सुधार की या धारा 45च की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी संशोधन की सूचना देगा ।
(2) वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर भी, प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाणपत्र वापस लेने की या प्रमाणपत्र में किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को, वसूली अधिकारी को सूचना भेजकर, सुधार करने की शक्ति होगी ।
(3) प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने के किन्हीं आदेशों को या उसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी सुधार की या धारा 45च की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी संशोधन की सूचना देगा ।
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