ESI Act 3अध्याय · Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Council
धारा 3 · कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का प्रशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करने के लिए एक निगम, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रूप में जाना जाएगा, ऐसी तारीख। से स्थापित किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।
(2) यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर लाया जाएगा ।
(2) यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर लाया जाएगा ।
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