ESI Actकेंद्रीय कानून1948
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
An Act to provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury and to make provision for certain other matters in relation thereto.
यह अधिनियम निरसित हो चुका है; इसकी जगह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है। यह पाठ संदर्भ के लिए और निरसन से पहले के मामलों के लिए रखा गया है।
1948 का अधिनियम संख्या 34 · Ministry of Labour and Employment
- धाराएँ
- 139
- अध्याय
- 9
- वर्गीकृत अपराध
- 3
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–2A3 धाराएँ
IIIFinance and Audit§ 26–3713 धाराएँ2 निरस्त
- 26कर्मचारी राज्य बीमा निधि
- 27केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान(निरस्त)
- 28वे प्रयोजन जिनके लिए निधि में से व्यय किया जा सकेगा
- 28Aप्रशासनिक व्यय
- 29सम्पत्ति धारण करना आदि
- 30सम्पत्ति का निगम में निहित होना
- 31केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया व्यय ऋण के रूप में समझा जाएगा(निरस्त)
- 32बजट प्राक्कलन
- 33लेखा
- 34संपरीक्षा
- 35वार्षिक रिपोर्ट
- 36बजट, संपरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना
- 37आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन
IVContributions§ 38–45I18 धाराएँ
- 38सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना
- 39अभिदाय
- 40प्रथमतः प्रधान नियोजक द्वारा अभिदाय का दिया जाना
- 41अव्यवहित नियोजक से अभिदाय की वसूली
- 42अभिदायों के संदाय के सम्बन्ध में साधारण उपबन्ध
- 43अभिदाय के संदाय का ढंग
- 44कतिपय दशाओं में नियोजकों द्वारा विवरणियों का दिया जाना और रजिस्टरों का रखा जाना
- 45सामाजिक सुरक्षा अधिकारीट, उनके कृत्य और कर्तव्य
- 45Aकतिपय दशाओं में अभिदायों का अवधारणा
- 45AAअपील प्राधिकारी
- 45Bअभिदायों की वसूली
- 45Cवसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करना
- 45Dवसूली अधिकारी जिसे प्रमाणपत्र अग्रेषित किया जाना है
- 45Eप्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका संशोधन
- 45FStay of proceedings under certificate and amendment or withdrawal thereof.
- 45Gवसूली के अन्य ढंग
- 45Hआय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना
- 45Iपरिभाषाएं
VBenefits · General§ 46–7338 धाराएँ4 निरस्त
Benefits
- 46प्रसुविधाएं
- 47बीमारी प्रसुविधा के लिए व्यक्ति कब पात्र होगा(निरस्त)
- 48नियोजन के लिए व्यक्ति कब उपलब्ध समझा जाएगा(निरस्त)
- 49बीमारी प्रसुविधा
- 50प्रसूति-प्रसुविधा
- 51निःशक्तता प्रसुविधा
- 51Aनियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में उपधारणा
- 51Bविनियमों आदि के भंग में कार्य करते समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं
- 51Cनियोजक के परिवहन में यात्रा करते समय घटित दुर्घटनाएं
- 51Dआपात का सामना करते समय हुई दुर्घटनाएं
- 51Eकाम के स्थान पर आते समय और वापस जाते समय होने वाली दुर्घटनाएं
- 52आश्रित-प्रसुविधा
- 52Aउपजीविकाजन्य रोग
- 53किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूल करने के विरुद्ध वर्जन
- 54निःशक्तता के प्रश्न का अवधारण
- 54Aचिकित्सक बोर्डों को निर्देश और चिकित्सा अपील अधिकरणों और कर्मचारी बीमा न्यायालयों को अपील
- 55चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण द्वारा विनिश्चयों का पुनर्विलोकन
- 55Aआश्रित-प्रसुविधा का पुनर्विलोकन
- 56चिकित्सा-प्रसुविधा
- 57चिकित्सा-प्रसुविधा का पैमाना
- 58राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबन्ध
- 59निगम द्वारा अस्पतालों आदि की स्थापना और अनुरक्षण
- 59Aराज्य सरकार के स्थान पर निगम द्वारा चिकित्सा-प्रसुविधा का उपबन्ध
- 59Bचिकित्सीय और पराचिकित्सीय शिक्षा
General
- 60प्रसुविधा समनुदेशनीय या कुर्की योग्य न होगी
- 61अन्य अधिनियमितियों के अधीन प्रसुविधाओं का वर्जन
- 62व्यक्ति नकद प्रसुविधाओं का संराशीकरण नहीं कराएंगे
- 63कतिपय दशाओं में व्यक्तियों की प्रसुविधा पाने का हकदार न होना
- 64बीमारी-प्रसुविधा या निःशक्तता-प्रसुविधा के प्रापकों द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाना
- 65प्रसुविधाओं का समुच्चय न किया जाना
- 66कतिपय दशाओं में नियोजक से नुकसानी वसूल करने का निगम का अधिकार(निरस्त)
- 67कतिपय दशाओं में निगम को क्षतिपूर्ति का अधिकार(निरस्त)
- 68जहां प्रधान नियोजक कोई अभिदाय देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है वहां निगम के अधिकार
- 69कारखानों आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-प्रसुविधा के लिए दायित्व
- 70अनुचित रूप से प्राप्त प्रसुविधा का प्रतिसंदाय
- 71प्रसुविधा मृत्यु के दिन तक, जिसके अन्तर्गत मृत्यु का दिन आता है, संदेय होगी
- 72नियोजक मजदूरी आदि को कम न करेगा
- 73नियोजक कर्मचारी को बीमारी आदि की कालावधि के दौरान पदच्युत या दंडित न करेगा
VAScheme for Other Beneficiaries§ 73A–73F6 धाराएँ
VIAdjudication of Dispute and Claims§ 74–8310 धाराएँ1 निरस्त
- 74कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन
- 75कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामले
- 76कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना, आदि
- 77कार्यवाहियों का प्रारम्भ
- 78कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां
- 79विधि-व्यवसायियों इत्यादि द्वारा हाजिरी
- 80जब तक समय के भीतर दावा न किया जाए, फायदा अनुज्ञेय न होना(निरस्त)
- 81उच्च न्यायालय को निर्देश
- 82अपील
- 83अपील लम्बित रहने तक संदाय पर रोक
VIIIMiscellaneous§ 87–10021 धाराएँ1 निरस्त
- 87कारखाने या स्थापन को या कारखानों या स्थापनों के वर्ग को छूट
- 88व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को छूट
- 89निगम का अभ्यावेदन करना
- 90किसी स्थानीय प्राधिकारी के कारखानों या स्थापनों को छूट
- 91अधिनियम के एक या अधिक उपबन्धों से छूट
- 91Aछूटों का भविष्यलक्षी या भूतलक्षी होना
- 91AAकेन्द्रीय सरकार का समुचित सरकार होना
- 91Bप्रसुविधाओं का दुरुपयोग
- 91Cहानियों का अपलिखित किया जाना
- 92केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति
- 93निगम के अधिकारियों और सेवकों का लोकसेवक होना
- 93Aस्थापन के अन्तरण की दशा में दायित्व
- 94निगम को शोध्य अभिदायों आदि को अन्य ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होना
- 94Aशक्तियों का प्रत्यायोजन
- 95केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 96राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 97निगम की विनियम बनाने की शक्ति
- 98निगम भाग ख राज्यों में कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगा(निरस्त)
- 99प्रसुविधाओं का वर्धन
- 99Aकठिनाइयां दूर करने की शक्ति
- 100निरसन और व्यावृत्तियां
Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Council§ 3–2523 धाराएँ
- 3कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना
- 4निगम का गठन
- 5निगम के सदस्यों की पदावधि
- 6पुनः नियुक्ति या पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता
- 7आदेशों, विनिश्चयों आदि का अधिप्रमाणीकरण
- 8स्थायी समिति का गठन-निगम की स्थायी समिति, निगम के सदस्यों में से गठित की जाएगी और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-
- 9स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि
- 10चिकित्सा प्रसुविधा परिषद्
- 11सदस्यता का त्याग
- 12सदस्यता की समाप्ति
- 13निरर्हता
- 14रिक्तियों का भरा जाना
- 15फीसें और भत्ते
- 16प्रधान अधिकारी
- 17कर्मचारिवृन्द
- 18स्थायी समिति की शक्तियां
- 19बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य आदि के लिए उपायों का संप्रवर्तित करने की निगम की शक्ति
- 20निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् के अधिवेशन
- 21निगम, और स्थायी समिति का अतिष्ठित किया जाना
- 22चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् के कर्तव्य
- 23महानिदेशक और वित्त आयुक्त के कर्तव्य
- 24निगम आदि के कार्यों का गठन में त्रुटि आदि के कारण अविधिमान्य न होना
- 25प्रादेशिक बोर्ड, स्थानीय समितियां, प्रादेशिक और स्थानीय चिकित्सा प्रसुविधा परिषदें

