Electricity Act 94अध्याय X · Proceedings and powers of Appropriate Commission
धारा 94 · उपयुक्त आयोग की शक्तियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त आयोग को निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत किसी सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:--
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
(ई) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;
(f) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
(जी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सके।
(2) उपयुक्त आयोग को किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या उपयुक्त आयोग के समक्ष मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह आयोग उचित समझे।
(3) उपयुक्त आयोग किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाही में उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
(ई) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;
(f) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
(जी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सके।
(2) उपयुक्त आयोग को किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या उपयुक्त आयोग के समक्ष मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह आयोग उचित समझे।
(3) उपयुक्त आयोग किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाही में उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
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