Electricity Act 145अध्याय XIV · Offences and Penalties
धारा 145 · दीवानी अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी दीवानी न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में कोई मुकदमा या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे धारा 126 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी या धारा 127 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के तहत नियुक्त निर्णय अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।
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