Electricity Act 20अध्याय IV · Licensing
धारा 20 · लाइसेंसधारियों की उपयोगिताओं की बिक्री।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां उपयुक्त आयोग धारा 19 के तहत किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस रद्द करता है, वहां निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:--
(क) उपयुक्त आयोग लाइसेंसधारी की उपयोगिता को अधिग्रहित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यह निर्धारित करेगा कि ऐसे आवेदनों में से किसे स्वीकार किया जाना चाहिए, मुख्य रूप से उपयोगिता के लिए प्रस्तावित उच्चतम और सर्वोत्तम मूल्य के आधार पर;
(ख) उपयुक्त आयोग लिखित नोटिस द्वारा लाइसेंसधारी को अपनी उपयोगिता बेचने के लिए कह सकता है और उसके बाद लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता उस व्यक्ति को बेचेगा (जिसे इस खंड में आगे "खरीददार" कहा गया है) जिसका आवेदन उस आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;
(ग) लाइसेंस रद्द होने की तारीख से या उस तारीख से, जो भी पहले हो, जिस तारीख को लाइसेंसधारी की उपयोगिता किसी क्रेता को बेची जाती है, लाइसेंसधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और देनदारियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, सिवाय उन देनदारियों के जो उस तारीख से पहले उत्पन्न हुई हों;
(घ) उपयुक्त आयोग उपयोगिता के संचालन के संबंध में ऐसी अंतरिम व्यवस्था कर सकता है जिसे उपयुक्त समझा जाए, जिसमें प्रशासकों की नियुक्ति भी शामिल है;
(ई) खंड (डी) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि उपयुक्त आयोग निर्देश दे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत कोई उपयोगिता बेची जाती है, तो क्रेता लाइसेंसधारी को उपयोगिता का खरीद मूल्य ऐसे तरीके से भुगतान करेगा जैसा कि सहमति हो।
(3) जहां उपयुक्त आयोग उप-धारा (1) के तहत लाइसेंसधारी को उपयोगिता बेचने के लिए कोई नोटिस जारी करता है, तो वह ऐसे नोटिस द्वारा लाइसेंसधारी को उपयोगिता वितरित करने के लिए कह सकता है, और इसके बाद लाइसेंसधारी नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उपयोगिता को खरीद मूल्य के भुगतान पर नामित क्रेता को वितरित करेगा।
(4) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (3) में निर्दिष्ट उपयोगिता क्रेता को सौंप दी है, लेकिन उस उपधारा के तहत जारी नोटिस में निर्धारित तिथि तक उसकी बिक्री पूरी नहीं हुई है, तो उपयुक्त आयोग, यदि वह उचित समझे, तो इच्छुक क्रेता को बिक्री पूरी होने तक उपयोगिता प्रणाली को संचालित और रखरखाव करने की अनुमति दे सकता है।
(क) उपयुक्त आयोग लाइसेंसधारी की उपयोगिता को अधिग्रहित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यह निर्धारित करेगा कि ऐसे आवेदनों में से किसे स्वीकार किया जाना चाहिए, मुख्य रूप से उपयोगिता के लिए प्रस्तावित उच्चतम और सर्वोत्तम मूल्य के आधार पर;
(ख) उपयुक्त आयोग लिखित नोटिस द्वारा लाइसेंसधारी को अपनी उपयोगिता बेचने के लिए कह सकता है और उसके बाद लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता उस व्यक्ति को बेचेगा (जिसे इस खंड में आगे "खरीददार" कहा गया है) जिसका आवेदन उस आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;
(ग) लाइसेंस रद्द होने की तारीख से या उस तारीख से, जो भी पहले हो, जिस तारीख को लाइसेंसधारी की उपयोगिता किसी क्रेता को बेची जाती है, लाइसेंसधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और देनदारियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, सिवाय उन देनदारियों के जो उस तारीख से पहले उत्पन्न हुई हों;
(घ) उपयुक्त आयोग उपयोगिता के संचालन के संबंध में ऐसी अंतरिम व्यवस्था कर सकता है जिसे उपयुक्त समझा जाए, जिसमें प्रशासकों की नियुक्ति भी शामिल है;
(ई) खंड (डी) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि उपयुक्त आयोग निर्देश दे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत कोई उपयोगिता बेची जाती है, तो क्रेता लाइसेंसधारी को उपयोगिता का खरीद मूल्य ऐसे तरीके से भुगतान करेगा जैसा कि सहमति हो।
(3) जहां उपयुक्त आयोग उप-धारा (1) के तहत लाइसेंसधारी को उपयोगिता बेचने के लिए कोई नोटिस जारी करता है, तो वह ऐसे नोटिस द्वारा लाइसेंसधारी को उपयोगिता वितरित करने के लिए कह सकता है, और इसके बाद लाइसेंसधारी नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उपयोगिता को खरीद मूल्य के भुगतान पर नामित क्रेता को वितरित करेगा।
(4) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (3) में निर्दिष्ट उपयोगिता क्रेता को सौंप दी है, लेकिन उस उपधारा के तहत जारी नोटिस में निर्धारित तिथि तक उसकी बिक्री पूरी नहीं हुई है, तो उपयुक्त आयोग, यदि वह उचित समझे, तो इच्छुक क्रेता को बिक्री पूरी होने तक उपयोगिता प्रणाली को संचालित और रखरखाव करने की अनुमति दे सकता है।
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