Electricity Act 39अध्याय V · Other provisions relating to transmission
धारा 39 · राज्य की ट्रांसमिशन यूटिलिटी और उसके कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार बोर्ड या किसी सरकारी कंपनी को राज्य पारेषण उपयोगिता के रूप में अधिसूचित कर सकती है:
बशर्ते कि राज्य पारेषण उपयोगिता बिजली के व्यापार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी:
इसके अलावा, राज्य सरकार विद्युत संचरण उपयोगिता की किसी भी संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकार और देनदारियों, तथा विद्युत संचरण में शामिल कर्मियों को, कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत निगमित की जाने वाली किसी कंपनी या कंपनियों को, भाग XIII में निर्दिष्ट तरीके से प्रभावी की जाने वाली हस्तांतरण योजना के माध्यम से, संचरण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने के लिए हस्तांतरित और निहित कर सकती है, और ऐसी कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत संचरण लाइसेंसधारी माना जाएगा।
(2) राज्य पारेषण उपयोगिता के कार्य निम्नलिखित होंगे--
(क) अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से बिजली का पारेषण करना;
(ख) अंतरराज्यीय संचरण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना--
(i) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता;
(ii) राज्य सरकारें;
(iii) उत्पादन करने वाली कंपनियां;
(iv) क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ;
(v) प्राधिकार;
(vi) लाइसेंसधारी;
(vii) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति;
(ग) बिजली उत्पादन केंद्र से लोड केंद्रों तक बिजली के सुचारू प्रवाह के लिए अंतरराज्यीय पारेषण लाइनों की एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना;
(घ) अपने प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना--
(i) किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण शुल्क के भुगतान पर; या
(ii) कोई भी उपभोक्ता, जब भी राज्य आयोग द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) के तहत ऐसी खुली पहुंच प्रदान की जाती है, तो प्रसारण शुल्क और उस पर राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिभार के भुगतान पर।
बशर्ते कि इस प्रकार के अधिभार का उपयोग वर्तमान स्तर की अंतर-सब्सिडी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ऐसे अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:
2 * * * * *
इसके अलावा, अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए खुली पहुंच प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, तो ऐसे मामले में ऐसा अधिभार लागू नहीं होगा।
बशर्ते कि राज्य पारेषण उपयोगिता बिजली के व्यापार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी:
इसके अलावा, राज्य सरकार विद्युत संचरण उपयोगिता की किसी भी संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकार और देनदारियों, तथा विद्युत संचरण में शामिल कर्मियों को, कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के तहत निगमित की जाने वाली किसी कंपनी या कंपनियों को, भाग XIII में निर्दिष्ट तरीके से प्रभावी की जाने वाली हस्तांतरण योजना के माध्यम से, संचरण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने के लिए हस्तांतरित और निहित कर सकती है, और ऐसी कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत संचरण लाइसेंसधारी माना जाएगा।
(2) राज्य पारेषण उपयोगिता के कार्य निम्नलिखित होंगे--
(क) अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से बिजली का पारेषण करना;
(ख) अंतरराज्यीय संचरण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना--
(i) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता;
(ii) राज्य सरकारें;
(iii) उत्पादन करने वाली कंपनियां;
(iv) क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ;
(v) प्राधिकार;
(vi) लाइसेंसधारी;
(vii) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति;
(ग) बिजली उत्पादन केंद्र से लोड केंद्रों तक बिजली के सुचारू प्रवाह के लिए अंतरराज्यीय पारेषण लाइनों की एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना;
(घ) अपने प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना--
(i) किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण शुल्क के भुगतान पर; या
(ii) कोई भी उपभोक्ता, जब भी राज्य आयोग द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) के तहत ऐसी खुली पहुंच प्रदान की जाती है, तो प्रसारण शुल्क और उस पर राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिभार के भुगतान पर।
बशर्ते कि इस प्रकार के अधिभार का उपयोग वर्तमान स्तर की अंतर-सब्सिडी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ऐसे अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:
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इसके अलावा, अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए खुली पहुंच प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, तो ऐसे मामले में ऐसा अधिभार लागू नहीं होगा।
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