DPDP Act 21अध्याय V · Data Protection Board of India
धारा 21 · अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति और पद पर बने रहने के लिए अयोग्यताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने और पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह---
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से जुड़ा हो;
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
(घ) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से जुड़ा हो;
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
(घ) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
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