DPDP Act 15अध्याय III · Rights and Duties of Data Principal
धारा 15 · डेटा प्रिंसिपल के कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
डेटा प्रिंसिपल को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा, अर्थात्:---
(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते समय, वर्तमान में लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना;
(ख) किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न करना सुनिश्चित करना;
(ग) राज्य या उसके किसी भी संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज़, विशिष्ट पहचानकर्ता, पहचान प्रमाण या पते के प्रमाण के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का प्रयास न करना;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि डेटा फिड्यूशरी या बोर्ड के समक्ष कोई झूठी या तुच्छ शिकायत या आपत्ति दर्ज न की जाए; और
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सुधार या विलोपन के अधिकार का प्रयोग करते समय केवल ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो सत्यापन योग्य रूप से प्रामाणिक हो।
(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते समय, वर्तमान में लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना;
(ख) किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न करना सुनिश्चित करना;
(ग) राज्य या उसके किसी भी संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज़, विशिष्ट पहचानकर्ता, पहचान प्रमाण या पते के प्रमाण के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का प्रयास न करना;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि डेटा फिड्यूशरी या बोर्ड के समक्ष कोई झूठी या तुच्छ शिकायत या आपत्ति दर्ज न की जाए; और
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सुधार या विलोपन के अधिकार का प्रयोग करते समय केवल ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो सत्यापन योग्य रूप से प्रामाणिक हो।
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