DPDP Act 14अध्याय III · Rights and Duties of Data Principal
धारा 14 · नामांकन का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) डेटा प्रिंसिपल को निर्धारित तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा, जो डेटा प्रिंसिपल की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का प्रयोग करेगा।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अक्षमता" अभिव्यक्ति का अर्थ है मानसिक अस्वस्थता या शारीरिक दुर्बलता के कारण इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थता।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अक्षमता" अभिव्यक्ति का अर्थ है मानसिक अस्वस्थता या शारीरिक दुर्बलता के कारण इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थता।
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