TAA Act 9
धारा 9 · लोक अभियोजक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए केंद्र सरकार एक व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है:
इसके अलावा, केंद्र सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकती है।
(2) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, जब वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर चुका हो या संघ या राज्य के अधीन कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान आवश्यक हो।
(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (u) के अर्थ में लोक अभियोजक माना जाएगा और संहिता के प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
इसके अलावा, केंद्र सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी कर सकती है।
(2) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, जब वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर चुका हो या संघ या राज्य के अधीन कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान आवश्यक हो।
(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (u) के अर्थ में लोक अभियोजक माना जाएगा और संहिता के प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
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