TAA Act 2
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "संहिता" से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है;
(ख) किसी विशेष न्यायालय के संबंध में "उच्च न्यायालय" से तात्पर्य उस उच्च न्यायालय से है जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, या स्थापित किया जा चुका है;
(ग) "न्यायिक क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित न्यायिक क्षेत्र से है;
(घ) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(ई) "लोक अभियोजक" से तात्पर्य धारा 9 के तहत नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक से है तथा इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है;
(f) "अनुसूचित अपराध" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे अपराध से है जो आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में किया गया हो;
(जी) "विशेष न्यायालय" से तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय से है;
(h) "आतंकवादी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्तियों की अंधाधुंध हत्या करने, हिंसा करने, समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को बाधित करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा करता है—
(i) जनता या जनता के किसी वर्ग को भयभीत करना; या
(ii) विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना; या
(iii) विधि द्वारा स्थापित सरकार को धमकाना या डराना; या
(iv) भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना;
(i) "आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित क्षेत्र से है;
(j) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो संहिता में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
(2) इस अधिनियम में संहिता या उसके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ, उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें संहिता या ऐसा प्रावधान लागू नहीं है, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून या संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(क) "संहिता" से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है;
(ख) किसी विशेष न्यायालय के संबंध में "उच्च न्यायालय" से तात्पर्य उस उच्च न्यायालय से है जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, या स्थापित किया जा चुका है;
(ग) "न्यायिक क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित न्यायिक क्षेत्र से है;
(घ) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(ई) "लोक अभियोजक" से तात्पर्य धारा 9 के तहत नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक से है तथा इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है;
(f) "अनुसूचित अपराध" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे अपराध से है जो आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में किया गया हो;
(जी) "विशेष न्यायालय" से तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय से है;
(h) "आतंकवादी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्तियों की अंधाधुंध हत्या करने, हिंसा करने, समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को बाधित करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा करता है—
(i) जनता या जनता के किसी वर्ग को भयभीत करना; या
(ii) विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना; या
(iii) विधि द्वारा स्थापित सरकार को धमकाना या डराना; या
(iv) भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना;
(i) "आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र" से तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित क्षेत्र से है;
(j) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो संहिता में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
(2) इस अधिनियम में संहिता या उसके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ, उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें संहिता या ऐसा प्रावधान लागू नहीं है, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून या संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
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