NDMC Act 38अध्याय VI · Municipal Officers and Other Municipal Employees
धारा 38 · अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को परिषद के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध आदि में रुचि नहीं होनी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह स्वयं, या किसी साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिषद के साथ किए गए किसी अनुबंध में, या परिषद के लिए किए जा रहे किसी कार्य में, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में न होकर, कोई हिस्सा या हित रखता हो।
(2) यदि कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुबंध या कार्य में कोई हिस्सा या हित प्राप्त कर लेता है, तो जब तक कि उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्णय न ले, ऐसे प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
बशर्ते कि बर्खास्तगी का आदेश जारी करने से पहले, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।
(2) यदि कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुबंध या कार्य में कोई हिस्सा या हित प्राप्त कर लेता है, तो जब तक कि उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्णय न ले, ऐसे प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
बशर्ते कि बर्खास्तगी का आदेश जारी करने से पहले, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।
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