NDMC Act 264अध्याय XV · Conservancy and sanitation
धारा 264 · कूड़ा-कचरा आदि एकत्र करने और जमा करने की जिम्मेदारी मालिकों और कब्जेदारो की होती है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सभी परिसरों के मालिकों और कब्जेदारो का यह कर्तव्य होगा--
(क) परिसर की सफाई और झाड़ू लगवाना;
(ख) अपने-अपने परिसरों से सभी गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों को एकत्रित करवाकर, अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित समय पर, धारा 263 के अंतर्गत अस्थायी जमाव या अंतिम निपटान के लिए उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक पात्रों, डिपो या स्थानों में जमा करवाएं;
(ग) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रकार और तरीके से ऐसे परिसरों से सभी गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए पात्र उपलब्ध कराना और ऐसे पात्रों को अच्छी स्थिति और मरम्मत में रखना।
(क) परिसर की सफाई और झाड़ू लगवाना;
(ख) अपने-अपने परिसरों से सभी गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों को एकत्रित करवाकर, अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित समय पर, धारा 263 के अंतर्गत अस्थायी जमाव या अंतिम निपटान के लिए उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक पात्रों, डिपो या स्थानों में जमा करवाएं;
(ग) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रकार और तरीके से ऐसे परिसरों से सभी गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए पात्र उपलब्ध कराना और ऐसे पात्रों को अच्छी स्थिति और मरम्मत में रखना।
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