HUP Act 5अध्याय II · Alteration of Boundaries
धारा 5 · संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निर्धारित तिथि से, संविधान की प्रथम अनुसूची में, "I. राज्य" शीर्षक के अंतर्गत—
(क) "13. उत्तर प्रदेश" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले जो क्षेत्र या तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाने वाले प्रांत में शामिल थे या जिनका प्रशासन इस प्रकार किया जा रहा था मानो वे उस प्रांत का हिस्सा हों, बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (24 ऑफ 1968) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्र और हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख ) में निर्दिष्ट क्षेत्र, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र और हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (31 ऑफ 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं।
(ख) "17. हरियाणा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र तथा हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (31 ऑफ 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र, परन्तु उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर।
(क) "13. उत्तर प्रदेश" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले जो क्षेत्र या तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाने वाले प्रांत में शामिल थे या जिनका प्रशासन इस प्रकार किया जा रहा था मानो वे उस प्रांत का हिस्सा हों, बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (24 ऑफ 1968) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्र और हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख ) में निर्दिष्ट क्षेत्र, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र और हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (31 ऑफ 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं।
(ख) "17. हरियाणा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र तथा हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (31 ऑफ 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र, परन्तु उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर।
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