HUP Act 32अध्याय VII · Legal and Miscellaneous Provisions
धारा 32 · सीमा स्तंभों आदि का निर्माण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी सीमा स्तंभ के निर्माण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के लिए ऐसे स्तंभ का निर्माण और रखरखाव करवाना वैध होगा तथा इस धारा के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(2) सीमा स्तंभों का निरीक्षण हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो केंद्र सरकार इस संबंध में बनाएगी।
(3) जो कोई जानबूझकर किसी सीमा स्तंभ को हटाता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अंतर्गत अपराध की जांच और सुनवाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में से किसी एक राज्य के न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
(2) सीमा स्तंभों का निरीक्षण हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो केंद्र सरकार इस संबंध में बनाएगी।
(3) जो कोई जानबूझकर किसी सीमा स्तंभ को हटाता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अंतर्गत अपराध की जांच और सुनवाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में से किसी एक राज्य के न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

