OSTAT Rules 5
धारा 5 · निवेदन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
अपील के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में अपील की जा सकेगी: बशर्ते कि यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तिथि के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।(2)
कोई अपील एक से अधिक आदेश से संबंधित नहीं होगी और एक से अधिक पीड़ित पक्ष द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित और प्रस्तुत नहीं की जाएगी।(3)
अपील दो प्रतियों में एक ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अपील किए गए आदेश पर आपत्ति या आधार संक्षेप में बताए जाएंगे और इसके साथ अपील किए गए आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति तथा उप-नियम (5) के तहत निर्धारित शुल्क जमा करने का प्रमाण दिखाने वाला कोषागार चालान संलग्न होगा; बशर्ते कि उपर्युक्त अपील तब तक विधिवत नहीं मानी जाएगी जब तक कि ज्ञापन के शीर्षक में प्रतिवादियों के नाम वर्णित न हों और जब तक अपील ज्ञापन की प्रतियां मूल प्राधिकारी के साथ-साथ उन पर भी तामील के लिए एक साथ दाखिल न की जाएं।(4)
अपील स्वीकार किए जाने के बाद, न्यायाधिकरण अपील की सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना पक्षकारों को कम से कम तीस दिन पहले देगा और दोनों पक्षकार ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर न्यायाधिकरण को उन दस्तावेजों की सूची और उनकी दो प्रतियां भेजेंगे जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं: बशर्ते कि न्यायाधिकरण, अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका पर, अपने विवेक से अपील की सुनवाई के लिए 30 दिनों की सूचना और पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्दिष्ट 14 दिनों के भीतर भरोसा किए जाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की पूर्व सूचना को माफ कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि न्याय में बाधा उत्पन्न करेगी या अपील को निष्फल कर देगी और ऐसे मामलों में ऐसी सूचना की अवधि को अपील स्वीकार किए जाने के बाद कम से कम 7 दिनों तक सीमित कर सकता है।(5)
अपील के लिए शुल्क एक सौ रुपये होगा और इसे सरकारी कोषागार में "0041-वाहनों पर कर" शीर्षक के अंतर्गत जमा किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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