OSTAT Rules 2
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
(1)
इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-(i)
"अधिनियम" से तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) से है;(ii)
"अपील" से तात्पर्य न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 89 के अंतर्गत दायर अपील ज्ञापन से है;(iii)
"न्यायालय" से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ न्यायाधिकरण अपनी बैठक आयोजित करता है;(iv)
"फॉर्म" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म से है;(v)
"सरकार" से तात्पर्य उड़ीसा सरकार से है;(vi)
"पक्ष" से तात्पर्य अपीलकर्ता, प्रतिवादी या विपक्षी पक्ष से है तथा इसमें उसका वकील या अधिकृत एजेंट शामिल है;(vii)
"वकील" से तात्पर्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 की उपधारा (15) में परिभाषित वकील से है;(viii)
"पीठासीन अधिकारी" से तात्पर्य राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी से है;(ix)
"पुनरीक्षण आवेदन" से तात्पर्य धारा 90 के तहत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को किए गए आवेदन से है;(x)
"सचिव" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उस समय न्यायाधिकरण के सचिव के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो;(xi)
"धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;(xii)
"राज्य प्रतिनिधि" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों या राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से न्यायाधिकरण द्वारा जारी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है और इसमें उसकी अनुपस्थिति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी शामिल है;(xiii)
"ट्रिब्यूनल" से तात्पर्य धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल, उड़ीसा से है; और(2)
इन नियमों में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उड़ीसा मोटर वाहन नियम, 1993 में दिया गया है। अध्याय-II मुख्यालय, बैठक और कार्यालय समयइस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

