Limitation Act 6अध्याय II · Limitation of Suits, Appeals and Applications
धारा 6 · कानूनी अक्षमता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ कोई व्यक्ति, जो किसी डिक्री के निष्पादन हेतु वाद प्रस्तुत करने या आवेदन करने का हकदार है, उस समय से जब से निर्धारित अवधि की गणना की जानी है, नाबालिग, पागल या मूर्ख है, तो वह अक्षमता समाप्त होने के बाद उसी अवधि के भीतर वाद प्रस्तुत कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में इसके लिए निर्दिष्ट समय से अनुमति दी जाती।
(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति, जिस समय से निर्धारित अवधि की गणना की जानी है, उस समय दो ऐसी अक्षमताओं से प्रभावित हो, या जहाँ उसकी अक्षमता समाप्त होने से पहले वह किसी अन्य अक्षमता से प्रभावित हो, तो वह दोनों अक्षमताओं के समाप्त होने के बाद उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट समय से अनुमति दी जाती।
(3) जहाँ विकलांगता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, वहाँ उसका कानूनी प्रतिनिधि मृत्यु के बाद उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट समय से अनुमति दी जाती।
(4) जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट कानूनी प्रतिनिधि, जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तिथि पर, किसी ऐसी अक्षमता से प्रभावित हो, तो उपधारा (1) और (2) में निहित नियम लागू होंगे।
(5) जहां कोई विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन इस धारा के तहत उसे दी गई अवधि के भीतर मर जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती।
स्पष्टीकरण। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "नाबालिग" में गर्भ में पल रहा बच्चा भी शामिल है।
(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति, जिस समय से निर्धारित अवधि की गणना की जानी है, उस समय दो ऐसी अक्षमताओं से प्रभावित हो, या जहाँ उसकी अक्षमता समाप्त होने से पहले वह किसी अन्य अक्षमता से प्रभावित हो, तो वह दोनों अक्षमताओं के समाप्त होने के बाद उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट समय से अनुमति दी जाती।
(3) जहाँ विकलांगता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, वहाँ उसका कानूनी प्रतिनिधि मृत्यु के बाद उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट समय से अनुमति दी जाती।
(4) जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट कानूनी प्रतिनिधि, जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तिथि पर, किसी ऐसी अक्षमता से प्रभावित हो, तो उपधारा (1) और (2) में निहित नियम लागू होंगे।
(5) जहां कोई विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन इस धारा के तहत उसे दी गई अवधि के भीतर मर जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है, जैसा कि उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती।
स्पष्टीकरण। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "नाबालिग" में गर्भ में पल रहा बच्चा भी शामिल है।
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