Limitation Act 29अध्याय V · Miscellaneous
धारा 29 · बचत
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम की कोई बात भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगी।
(2) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, वहाँ धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि हो, और किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक और उसी सीमा तक लागू होंगे, जहाँ तक उन्हें ऐसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं किया गया है।
(3) विवाह एवं तलाक के संबंध में किसी भी कानून में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किसी कानून के तहत किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।
(4) धारा 25 और 26 तथा धारा 2 में "सुविधा" की परिभाषा उन मामलों पर लागू नहीं होगी जो उन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जिन पर भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) समय-समय पर लागू होता है।
(2) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, वहाँ धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि हो, और किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक और उसी सीमा तक लागू होंगे, जहाँ तक उन्हें ऐसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं किया गया है।
(3) विवाह एवं तलाक के संबंध में किसी भी कानून में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किसी कानून के तहत किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।
(4) धारा 25 और 26 तथा धारा 2 में "सुविधा" की परिभाषा उन मामलों पर लागू नहीं होगी जो उन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जिन पर भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) समय-समय पर लागू होता है।
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