Limitation Act 18अध्याय III · Computation of Period of Limitation
धारा 18 · लिखित रूप में आभार व्यक्त करने का प्रभाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना अधिकार या दायित्व प्राप्त करता है, तो परिसीमा की एक नई अवधि उस समय से गिनी जाएगी जब स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए थे।
(2) जहां अभिस्वीकृति युक्त लेखन पर तिथि अंकित नहीं है, वहां हस्ताक्षर किए जाने के समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) के प्रावधानों के अधीन, इसकी विषयवस्तु का मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण। —इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,—
(क) अभिस्वीकृति पर्याप्त हो सकती है, भले ही उसमें संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट न हो, या यह कहा गया हो कि भुगतान, सुपुर्दगी, निष्पादन या उपभोग का समय अभी नहीं आया है, या भुगतान, सुपुर्दगी, निष्पादन या उपभोग की अनुमति देने से इनकार किया गया हो, या समायोजन के दावे के साथ हो, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित हो।
(ख) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, और
(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन हेतु किया गया आवेदन किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किया गया आवेदन नहीं माना जाएगा।
(2) जहां अभिस्वीकृति युक्त लेखन पर तिथि अंकित नहीं है, वहां हस्ताक्षर किए जाने के समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) के प्रावधानों के अधीन, इसकी विषयवस्तु का मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण। —इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,—
(क) अभिस्वीकृति पर्याप्त हो सकती है, भले ही उसमें संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट न हो, या यह कहा गया हो कि भुगतान, सुपुर्दगी, निष्पादन या उपभोग का समय अभी नहीं आया है, या भुगतान, सुपुर्दगी, निष्पादन या उपभोग की अनुमति देने से इनकार किया गया हो, या समायोजन के दावे के साथ हो, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित हो।
(ख) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, और
(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन हेतु किया गया आवेदन किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किया गया आवेदन नहीं माना जाएगा।
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