SJT Act 14
धारा 14 · समिति के सदस्यों को भत्ता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राज्य सरकार को आदेश द्वारा समय-समय पर मंदिर निधि से अध्यक्ष या धारा 7 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे भत्ते का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार होगा, ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से जैसा राज्य सरकार उचित और उपयुक्त समझे।(2)
उपधारा (1) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, समिति का कोई भी सदस्य, जब तक वह समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, मंदिर निधि से कोई वेतन या अन्य पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा या भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे यात्रा या दैनिक भत्ते, यदि कोई हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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