OMMC Rules 4अध्याय 0 · Preliminary
धारा 4 · अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर उत्खनन पट्टे जारी करने या उसके नवीनीकरण पर प्रतिबंध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार आदेश द्वारा यह घोषित कर सकती है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी लघु खनिज के संबंध में कोई भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर उत्खनन पट्टा या उसका नवीनीकरण या पत्थर उत्खनन परमिट या स्रोत की नीलामी तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी शर्तें और नियम समय-समय पर निर्दिष्ट न किए जाएं।(2)
सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना या ग्राम के रखित या सर्वसाधारण खाता में शामिल किसी क्षेत्र या सामुदायिक प्रयोजन के लिए आरक्षित किसी क्षेत्र के संबंध में, किसी भारतीय नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोई अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर की खान का पट्टा या पत्थर की खान का परमिट या स्रोत की नीलामी प्रदान नहीं की जाएगी।(3)
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक महत्व वाले क्षेत्रों पर कोई भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर की खान का पट्टा या पत्थर की खान का परमिट या स्रोत की नीलामी प्रदान नहीं की जाएगी।(4)
कोई भी खनन पट्टा तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि-(क)
इस बात का प्रमाण है कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टा मांगा गया है, उस क्षेत्र में पहले सजावटी पत्थरों की खोज की जा चुकी है या उस क्षेत्र में सजावटी पत्थरों का अस्तित्व खोजबीन के अलावा किसी अन्य तरीके से स्थापित किया गया है, और(ख)
किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना हो।(5)
अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत की सिफारिश के बिना कोई भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर की खान पट्टा या उसका नवीनीकरण या स्रोत की नीलामी प्रदान नहीं की जाएगी।(6)
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी वन भूमि में कोई भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर की खान का पट्टा या पत्थर की खान का परमिट या स्रोत की नीलामी प्रदान नहीं की जाएगी।(7)
स्थानीय ताप विद्युत संयंत्र से पचास किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य में उपयोग के लिए मिट्टी की ईंटों, टाइलों या ब्लॉकों के निर्माण हेतु कोई खदान पट्टा, खदान परमिट या ईंट बनाने की मिट्टी के स्रोत की नीलामी तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि यह वचन न दिया जाए कि ईंट बनाने की मिट्टी में कम से कम पच्चीस प्रतिशत राख (फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश या पॉन्ड ऐश) का उपयोग भार के आधार पर किया जाएगा।(8)
किसी भी व्यक्ति को, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सरकारी देय राशि के भुगतान में चूक करता है, कोई भी अन्वेषण लाइसेंस या खनन/पत्थर की खान पट्टा या पत्थर की खान का परमिट या उसका नवीनीकरण या स्रोत की नीलामी प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे देय राशि की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा, जिसके समक्ष इन नियमों के नियम 64 के उप-नियम (1) के तहत अपील लंबित है, रोक न दी गई हो।(9)
गिट्टी और साधारण पत्थरों सहित सड़क धातुओं के लिए कोई खदान पट्टा/परमिट उस क्षेत्र के भीतर प्रदान नहीं किया जाएगा जिसके लिए सजावटी पत्थर के लिए लाइसेंस या पट्टा प्रदान किया गया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

