SIDBI Act 44अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 44 · निदेशकों की क्षतिपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक निदेशक को लघु उद्योग बैंक द्वारा उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सभी हानियों और व्ययों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय उन हानियों और व्ययों के जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुई हों।
(2) कोई निदेशक किसी अन्य निदेशक या लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या लघु उद्योग बैंक को होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए या लघु उद्योग बैंक की ओर से अधिग्रहीत या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी के लिए या किसी देनदार या लघु उद्योग बैंक के प्रति बाध्य किसी व्यक्ति की दिवालियापन या गलत कार्य के लिए या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या उससे संबंधित सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(2) कोई निदेशक किसी अन्य निदेशक या लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या लघु उद्योग बैंक को होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए या लघु उद्योग बैंक की ओर से अधिग्रहीत या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी के लिए या किसी देनदार या लघु उद्योग बैंक के प्रति बाध्य किसी व्यक्ति की दिवालियापन या गलत कार्य के लिए या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या उससे संबंधित सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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