SIDBI Act 12अध्याय II · Establishment of the Small Industries Development Bank of India and Capital Thereof
धारा 12 · कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 12. कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ। -- (1) बोर्ड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और ऐसे अन्य निदेशकों से मिलकर एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।
(2) कार्यकारी समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं या जो धारा 34 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।
(3) बोर्ड ऐसे अन्य समितियों का गठन कर सकता है, चाहे वे पूरी तरह से निदेशकों से बनी हों या पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से या आंशिक रूप से निदेशकों और आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों से, ऐसे उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए जैसा वह उचित समझे।
(4) इस धारा के अधीन गठित कार्यकारी समिति या कोई अन्य समिति ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
(2) कार्यकारी समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं या जो धारा 34 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।
(3) बोर्ड ऐसे अन्य समितियों का गठन कर सकता है, चाहे वे पूरी तरह से निदेशकों से बनी हों या पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से या आंशिक रूप से निदेशकों और आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों से, ऐसे उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए जैसा वह उचित समझे।
(4) इस धारा के अधीन गठित कार्यकारी समिति या कोई अन्य समिति ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
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