RE Rules 46Aअध्याय IV · Transmission and Possession of Intoxicating Drugs
धारा 46A · Section 46A
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(i)
किसके द्वारा - अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारित सीमा तक [ई एंड टी/59, दिनांक 13.3.1962 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 17.5.1962 में प्रकाशित, [13-3-62]] विकृत स्पिरिट [या विकृत स्पिरिटयुक्त तैयारी] के लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेता के अलावा कोई भी व्यक्ति [ई एंड टी/60, दिनांक 22.6.1962 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 12.7.1962 में प्रकाशित, [22-6-62]] राजस्थान में किसी भी विकृत स्पिरिट [या विकृत स्पिरिटयुक्त तैयारी] [ई एंड टी/60, दिनांक 22.6.1962 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 12.7.1962 में प्रकाशित, [22-6-62]] का आयात नहीं करेगा ।(ii)
आयात के लिए आवेदन। विकृत स्पिरिट [या विकृत स्पिरिटयुक्त पेय] [ई एंड टी/60, दिनांक 22.6.1962 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 12.7.1962 में प्रकाशित, [22-6-62]] का थोक विक्रेता, विकृत स्पिरिट [या विकृत स्पिरिटयुक्त पेय] [ई एंड टी/60, दिनांक 22.6.1962 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 12.7.1962 में प्रकाशित, [22-6-62]]] का आयात करने का इच्छुक व्यक्ति आयात जिले के [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]]] को लिखित में आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट होंगे:(क)
उस आसवन संयंत्र, परिबद्ध गोदाम या परिबद्ध प्रयोगशाला का नाम जहाँ से आयात किया जाना है;(ख)
आयातित वस्तु का नाम, पूर्ण विवरण और मात्रा तथा आयात थोक में होगा या बोतलों में;(ग)
आयात का मार्ग और देय प्रतिपूरक शुल्क की राशि।(iii)
परमिट जारी करना। - आवेदक निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क और परमिट शुल्क (यदि आयातित स्पिरिट भारत के बाहर निर्मित है) का भुगतान करने के बाद उसकी रसीद और आवेदन जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार के राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित। जीएसआर 60 द्वारा प्रतिस्थापित, परमिट में निर्दिष्ट प्रकार और मात्रा के अनुसार आवेदक द्वारा आयात को मंजूरी देने वाला चार प्रतियों में परमिट जारी करेगा। परमिट की एक प्रति आवेदक को दी जाएगी, दूसरी प्रति निर्यात राज्य के उपयुक्त उत्पाद शुल्क अधिकारी को भेजी जाएगी, तीसरी प्रति सर्कल के उत्पाद शुल्क निरीक्षक को भेजी जाएगी और चौथी प्रति [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] द्वारा अभिलेख के लिए और यदि आवश्यक हो, तो खेप के आगमन पर सत्यापन के लिए रखी जाएगी।(iv)
आगमन पर प्रक्रिया। - खेप प्राप्त होने पर आयातक तुरंत उस सर्कल के उत्पाद शुल्क निरीक्षक को इसके आगमन की सूचना देगा जिसमें उसका लाइसेंस प्राप्त परिसर स्थित है और उसे खेप की जाँच करने, उसकी सामग्री की जाँच और परीक्षण करने और परीक्षण के लिए उसका नमूना लेने की अनुमति देगा।(v)
निर्यात स्थल पर प्रक्रिया - आयातक को अपने परमिट की प्रति निर्यात जिले के मुख्य उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जो राजस्थान में स्पिरिट के आयात को कवर करने वाला पास जारी कर सकता है। यह पास खेप की प्राप्ति की पुष्टि जिले के [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] द्वारा दर्ज किए जाने के बाद वापस कर दिया जाएगा । [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]]इस धारा पर आपका निजी नोट
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