RE Rules 25अध्याय III · Import and Export of Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor and Beer
धारा 25 · परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया
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(1)
पूर्ववर्ती नियम के तहत परमिट के लिए, उस जिले के [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] को लिखित में आवेदन किया जाएगा, जिसमें लाइसेंस प्राप्त विक्रेता का लाइसेंस है या रेजिमेंट की इकाई तैनात है (जैसा भी मामला हो), जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा-(क)
उस आसवन, शराब बनाने की भट्टी, बंधुआ गोदाम या बंधुआ प्रयोगशाला का नाम जिससे आयात किया जाना है।(ख)
आयात की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की शराब का नाम, पूर्ण विवरण और मात्रा तथा आयात थोक में होगा या बोतलों में;(ग)
आयात का मार्ग, और(घ)
देय आयात शुल्क की राशि।(2)
प्रत्येक खेप के लिए अलग आवेदन किया जाएगा। यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] उसमें दर्ज शुल्क की राशि की जाँच और संशोधन करने के बाद, आवेदक को राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आवेदन पर पृष्ठांकन करेगा, जब तक कि आवेदन को अस्वीकार करने के कोई कारण न हों।(3)
आवेदक, [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] द्वारा आदेशित शुल्क की राशि और निर्धारित परमिट शुल्क का भुगतान करने के बाद, रसीद और आवेदन [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-C, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो परमिट में निर्दिष्ट प्रकार और मात्रा में भारतीय निर्मित विदेशी शराब के आयात को परमिट में उल्लिखित उद्देश्य के लिए स्वीकृत करते हुए चार प्रतियों में परमिट जारी करेगा। परमिट की एक प्रति आवेदक को दी जाएगी, दूसरी प्रति निर्यात राज्य के उपयुक्त उत्पाद शुल्क अधिकारी को भेजी जाएगी, तीसरी प्रति सर्कल के उत्पाद शुल्क निरीक्षक को भेजी जाएगी और चौथी प्रति [जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी या सहायक उत्पाद शुल्क अधिकारी] [जीएसआर 60, दिनांक 18.9.1969 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग IV-सी, दिनांक 16.10.1969 में प्रकाशित, [18-9-69]] द्वारा अभिलेख के लिए और खेप के आगमन पर सत्यापन (यदि आवश्यक समझा जाए) के लिए रखी जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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