Punjab Bhagwan Valmik Ji Tirath Sthal (Ram Tirath) Shrine Board Act, 2016 8
धारा 8 · बोर्ड की सदस्यता से अयोग्यता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिए अयोग्य होगा, -
(क)
यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या यदि वह बहरा, गूंगा हो, या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी घातक संक्रामक रोग से पीड़ित हो; या(ख)
यदि वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या(ग)
यदि वह बोर्ड के विरुद्ध कानूनी व्यवसायी के रूप में उपस्थित हो रहा हो; या(घ)
यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक पतन से संबंधित अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, और ऐसी सजा को रद्द न किया गया हो; या(ई)
यदि सरकार की राय में उसने तीर्थस्थल के हित के विरुद्ध कार्य किया हो; या(f)
यदि वह बोर्ड से संबद्ध पदाधिकारी या सेवक है; या(जी)
यदि वह तीर्थस्थल के प्रशासन में भ्रष्टाचार या कदाचार का दोषी रहा हो; या(h)
यदि वह मादक पेय पदार्थों या मादक पदार्थों का आदी है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

