Punjab Bhagwan Valmik Ji Tirath Sthal (Ram Tirath) Shrine Board Act, 2016 4
धारा 4 · बोर्ड का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
तीर्थस्थल का प्रशासन, प्रबंधन और संचालन एक बोर्ड में निहित होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम पंद्रह सदस्य होंगे। बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी: -| 1. | पंजाब के मुख्यमंत्री: | अध्यक्ष |
| 2. | पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के प्रभारी मंत्री | : उपाध्यक्ष |
| 3. | पंजाबके अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री | : सदस्य |
| 4. | पंजाब सरकार के प्रशासनिक सचिव , अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | : सदस्य |
| 5. | पंजाब सरकार केप्रशासनिक सचिव , पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग | : सदस्य-सचिव |
| 6. | पंजाब सरकारके प्रशासनिक सचिव , वित्त विभाग | : सदस्य |
| 7. | अमृतसर के उपायुक्त | : सदस्य |
| 8. | पंजाब के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के निदेशक | : सदस्य |
(2)
राज्य सरकार वाल्मीकि/मझबी सिख समुदाय से संबंधित सात गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करेगी, जिन्होंने सरकार की राय में समुदाय की सेवा में विशिष्ट योगदान दिया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

