OGS Rules 15
धारा 15 · क्षतिपूर्ति बांड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
क्षतिपूर्ति बांड-(क)
जब नियम 13 के उप-नियम (2) (क) के तहत निष्पादित किया जाता है, तो यह संबंधित ब्याज की राशि के दोगुने के लिए होगा, अर्थात् नोट पर देय सभी बकाया ब्याज की राशि का दोगुना और उस अवधि के दौरान देय सभी ब्याज की राशि का दोगुना, जो डुप्लिकेट नोट जारी करने से पहले समाप्त हो जाएगी; और(ख)
अन्य सभी मामलों में यह नोट के अंकित मूल्य के दोगुने के बराबर होगा, साथ ही खंड (क) के अनुसार गणना किए गए ब्याज की राशि का दोगुना भी शामिल होगा।(2)
बैंक यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा क्षतिपूर्ति बांड आवेदक द्वारा अकेले या आवेदक और एक या दो ज़मानतदारों द्वारा निष्पादित किया जाए, जैसा वह उचित समझे, या व्यक्तिगत ज़मानतदारों को प्रस्तुत करने के बदले में आवेदक सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा प्रस्तुत करे, जिसे बैंक के कलकत्ता स्थित कार्यालय में ऐसी राशि और अवधि के लिए जमा किया जाए, जैसा वह उचित समझे।(ख)
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